अवैध धर्म स्थलों पर कार्रवाई कर कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश करें कलेक्टर

Collector should take action on illegal religious places and submit compliance report
अवैध धर्म स्थलों पर कार्रवाई कर कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश करें कलेक्टर
अवैध धर्म स्थलों पर कार्रवाई कर कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश करें कलेक्टर

हाईकोर्ट का आदेश, अगली सुनवाई 10 अगस्त को
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
मप्र हाईकोर्ट ने जबलपुर कलेक्टर को आदेश दिया कि चार सप्ताह में अवैध धर्म स्थलों पर कार्रवाई कर कम्पलाइंस रिपोर्ट पेश की जाए। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने कलेक्टर जबलपुर को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि नए अवैध धर्म स्थलों का निर्माण नहीं हो। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को नियत की गई है। 
यह है मामला 
 सरकारी जमीन, सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए अवैध धर्म स्थलों को नहीं हटाए जाने पर अधिवक्ता एवं याचिकाकर्ता सतीश वर्मा की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है। श्री वर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के तीन साल बाद भी शहर में बड़ी संख्या में मौजूद अवैध धर्म स्थलों को नहीं हटाया जा रहा है। शहर के जॉर्ज टाउन स्कूल, मदनमहल स्टेशन रोड, जेडीए कॉम्प्लेक्स में अवैध धर्म स्थलों का दोबारा निर्माण कर लिया गया है। नगर निगम के अधिवक्ता हरप्रीत रूपराह ने बताया कि सड़क और फ्लाईओवर निर्माण में बाधक बन रहे धर्म स्थलों की सूची कलेक्टर को सौंपी गई है, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। कलेक्टर का सहयोग नहीं मिलने से अवैध धर्म स्थलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। केन्ट बोर्ड की ओर से अधिवक्ता अनूप नायर ने बताया कि केन्ट क्षेत्र में मौजूद एक धर्म स्थल को हटाए जाने पर दिए गए स्थगन आदेश को समाप्त कर दिया गया है। इस मामले में कार्रवाई के लिए कलेक्टर को पत्र लिखा गया है। 
सरकारी जमीन पर बन रहे धर्म स्थल 
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता श्री वर्मा ने बताया कि जिला अदालत के गेट नंबर-4 और हाईकोर्ट के बीच की सड़क पर सरकारी जमीन पर मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण कार्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा कराया जा रहा है। उन्होंने 23 मार्च 2021 को कलेक्टर को शिकायत देकर सरकारी जमीन पर बन रहे मंदिर की जानकारी दी थी। इस मामले में अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, मंदिर का निर्माण बेरोक-टोक जारी है। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता आशीष आनंद बर्नाड ने पक्ष प्रस्तुत किया।

Created On :   13 July 2021 3:00 PM IST

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