मुख्य सचिव को एमईआरसी अध्यक्ष बनाने गठित समिति गैरकानूनी, BJP जाएगी हाईकोर्ट

Committee constituted to make the Chief Secretary MERC chairman illegal, BJP will go to HC
मुख्य सचिव को एमईआरसी अध्यक्ष बनाने गठित समिति गैरकानूनी, BJP जाएगी हाईकोर्ट
मुख्य सचिव को एमईआरसी अध्यक्ष बनाने गठित समिति गैरकानूनी, BJP जाएगी हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश भाजपा के मीडिया विभाग प्रमुख विश्वास पाठक ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति को गैर कानूनी करार दिया है। शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पाठक ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के मौजूदा मुख्य सचिव संजय कुमार को एमईआरसी का अध्यक्ष बनाना चाहती है। इसलिए सरकार ने एमईआरसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति में सदस्य के रूप में मुख्य सचिव की बजाय गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को शामिल किया है। जबकि कानून के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति में सदस्य के रूप में राज्य के मुख्य सचिव को शामिल करना आवश्यक है।

पाठक ने कहा संजय कुमार की अपेक्षा कनिष्ठ अधिकारी कुंटे के पास अपने वरिष्ठ अधिकारी कुमार की पात्रता जांचने की योग्यता कैसे हो सकती है? इसलिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एमईआरसी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का फैसला करें। यदि मुख्यमंत्री नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रोकते हैं तो हम हाईकोर्ट में जाएंगे। क्योंकि यह नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह से गैर कानूनी है। 

पाठक ने कहा कि कानून के मुताबिक एमईआरसी अध्यक्ष बनाने के लिए इस पद के रिक्त होने के छह महीने पहले प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। एमईआरसी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से चयन समिति का गठन किया जाता है। जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व जज, राज्य के मुख्य सचिव और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के एक अधिकारी को शामिल करना पड़ता है, लेकिन सरकार ने 23 फरवरी को जो चयन समिति का गठन किया है उसमें मुख्य सचिव को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि मुख्य सचिव को ही अगला एमईआरसी का अध्यक्ष बनाना है। इसलिए सरकार जल्दबाजी में चयन प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। जबकि एमईआरसी  अध्यक्ष पद के लिए 81 आवेदन आए है। एमईआरसी के अध्यक्ष आनंद कुलकर्णी डेढ़ महीने पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 
 

Created On :   26 Feb 2021 9:38 PM IST

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