मराठा आरक्षण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश, भोसले की अध्यक्षता में बनी समिति

Committee headed by former Chief Justice of Allahabad High Court, Bhosale for Maratha Reservation case
मराठा आरक्षण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश, भोसले की अध्यक्षता में बनी समिति
मराठा आरक्षण मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायधीश, भोसले की अध्यक्षता में बनी समिति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने मराठा आरक्षण को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए समिति का गठन कर दिया है। मुंबई हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश तथा इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति बनाई गई है। मंगलवार को सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने समिति के गठन के लिए शासनादेश जारी किया। शासनादेश के अनुसार भोसले समिति को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर उसके बारे में समग्र मार्गदर्शन व विश्लेषण करेगी। इसके साथ ही अगली कार्यवाही की दिशा तय करने के लिए सरकार को 31 मई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति के सदस्य के रूप में बाम्बे हाईकोर्ट के वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ रफीक दादा, राज्य के पूर्व महाधिवक्ता तथावरिष्ठ विधि विशेषज्ञ दरायस खंबाटा, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी सुधीर ठाकरे, राज्य के विधि व न्याय विभाग के वरिष्ठ विधि सलाहकार नि-सचिव संजय देशमुख, विधि व न्याय विभाग के विधि विधान सचिव भूपेंद्र गुरव, एड आशीष गायकवाड को शामिल किया गया है। जबकि समिति की सदस्य सचिव बी जेड सय्यद होंगी। समिति को बाम्बे हाईकोर्टके एड अक्षय शिंदे व  वैभव सुगदरे और सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव टीकाराम करपते सहयोग करेंगे। इससे पहले बीते 5 मई को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को रद्द कर दिया था। जिसके बाद राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्रीतथा राज्य मंत्रिमंडल की मराठा आरक्षण उपसमिति के अध्यक्ष अशोक चव्हाण ने 8 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा के लिए समिति गठन करने की घोषणा की थी। 

Created On :   11 May 2021 7:15 PM IST

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