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पाँच विभागों की समिति मिलकर तैयार करे डुमना जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रस्ताव
1 फरवरी को रिपोर्ट पेश करने का आदेश, पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट से हाईकोर्ट असहमत
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने डुमना जाने के लिए पीडब्ल्यूडी की ओर से पेश किए गए वैकल्पिक मार्गों के प्रस्ताव पर असहमति जताई है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने पाँच विभागों की समिति को नए सिरे से डुमना जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रस्ताव तैयार कर एक फरवरी को पेश करने का आदेश दिया है। समिति में कलेक्टर द्वारा नामांकित एसडीएम, वन विभाग, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, नगर निगम और पीडब्ल्यूडी का एक-एक सदस्य होगा। समिति इस संबंध में भी रिपोर्ट पेश करेगी कि रादुविवि से डुमना तक बन रही सड़क संरक्षित या रिजर्व फॉरेस्ट क्षेत्र में आती है या नहीं।
यह है मामला
यह याचिका गंगानगर निवासी पर्यावरण मित्र निकिता खंपरिया की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से डुमना एयरपोर्ट तक फोरलेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। सड़क निर्माण के लिए हरे-भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। डुमना क्षेत्र सिटी फॉरेस्ट क्षेत्र में आता है, यहाँ पर पेड़ काटने के लिए वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2 के तहत केन्द्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनुमति ली जानी चाहिए। हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछली सुनवाई के दौरान पीडब्ल्यूडी की ओर से डुमना जाने के लिए पाँच वैकल्पिक मार्ग पेश किए गए थे।
इन मार्गों का प्रस्ताव
* एम्पायर टॉकीज से रादुविवि होते हुए डुमना 12 किलोमीटर।
* एम्पायर टॉकीज से पेन्टीनाका, गोराबाजार, भीटा होते हुए डुमना 16.3 किमी।
* एम्पायर टॉकीज, चुंगीनाका, सतपुला, रांझी, खमरिया, पिपरिया होते हुए डुमना 16.10 किलोमीटर।
* एम्पायर टॉकीज, चुंगी नाका, रांझी, खमरिया, पिपरिया, उमरिया, अमझर घाटी, ककरतला होते हुए डुमना 30.5 किलोमीटर।
* एम्पायर टॉकीज से चुंगी नाका, रांझी, पुराना खमरिया थाने के पहले से डुमना 18.60 किलोमीटर।
निष्पक्ष नहीं है रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्रेयस पंडित ने कहा कि डुमना जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों की रिपोर्ट निष्पक्ष नहीं है। यह रिपोर्ट पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मिलकर तैयार की है। डिवीजन बैंच ने 5 विभागों की समिति को डुमना जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रस्ताव पेश करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने पक्ष प्रस्तुत किया।
Created On :   7 Jan 2021 2:02 PM IST