जान गवाने वालों के परिजन की आर्थिक मदद के लिए बनी समितियां, अस्पतालों को देने होंगे कागजात 

Committees formed to provide financial help to the families of those who lost their lives
जान गवाने वालों के परिजन की आर्थिक मदद के लिए बनी समितियां, अस्पतालों को देने होंगे कागजात 
कोरोना जान गवाने वालों के परिजन की आर्थिक मदद के लिए बनी समितियां, अस्पतालों को देने होंगे कागजात 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना के कारण मृत हुए मरीजों के परिजनों को 50 हजार रुपए की आर्थिक मदद देने के लिए जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति का गठन कर दिया है। गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ प्रदीप व्यास ने यह जानकारी दी। व्यास ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना बीमारी के कारण मृत हुए मरीजों के परिजनों को राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरफ) से 50 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। इस आदेश को लागू करने और उससे जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए समिति स्थापित की गई है। राज्य के महानगर पालिका क्षेत्र के लिए एक और महानगर पालिका क्षेत्र के बाहर के इलाकों के लिए एक ऐसी कुल दो समिति होगी। जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिलाधिकरी होंगे। जबकि मनपा क्षेत्रों में शिकायतों के निवारण के लिए प्रशासनिक क्षेत्रवार समिति की स्थापना की जाएगी। संबंधित मनपा क्षेत्र के उपायुक्त समिति के अध्यक्ष होंगे। मृतक के परिजन आवेदन करने के बाद मदद निधि न मिलने पर इस समिति के पास अपील कर सकेंगे। समिति संबंधित शिकायतकर्ता के कागजात की जांच करके मरीज के कोविड से मृत होने संबंधित संशोधित प्रमाण पत्र जारी कर सकती है।

कोरोना के मरीज का जिस अस्पताल में इलाज हुआ होगा वहां के अस्पताल प्रशासन को मरीज के परिजनों को उपचार संबंधी सभी कागजात उपलब्ध कराने होंगे। अगर कोई अस्पताल इलाज का कागजात देने से मना करता है तो संबंधित परिजन समिति के पास अपील कर सकते हैं। जिसके बाद समिति संबंधित अस्पताल से इलाज का कागजात मंगा सकती है। समिति को मृत मरीज के इलाज के कागजात की जांच करके 30 दिन में फैसला करना होगा। समिति के फैसले के अनुसार संबंधित पंजीयन संस्था मृत्यु के प्रमाणपत्र में संशोधन करेगी अथवा कायम रखेगी। समिति का फैसला यदि आवेदनकर्ता के विरोध में होगा तो आवेदन अस्वीकार करने का सुस्पष्ट कारण बताना होगा। 


 

Created On :   14 Oct 2021 8:32 PM IST

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