नाबालिग से दुकान पर काम कराने वाले को देना होगा मुआवजा, बच्चे की मां को 50 हजार रुपए देने का निर्देश 

Compensation will have to be given to the minor who works in the shop
नाबालिग से दुकान पर काम कराने वाले को देना होगा मुआवजा, बच्चे की मां को 50 हजार रुपए देने का निर्देश 
हाईकोर्ट नाबालिग से दुकान पर काम कराने वाले को देना होगा मुआवजा, बच्चे की मां को 50 हजार रुपए देने का निर्देश 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। एक कारोबारी को अपनी दुकान पर नाबालिग बच्चे को काम पर रखना भारी पड़ा है। बांबे हाईकोर्ट ने कारोबारी चिराग शाह को बच्चे को 50 हजार रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है। कारोबारी ने इस मामले को लेकर खुद के खिलाफ दर्ज मामले व दायर आरोपपत्र को रद्द करे की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामला साल 2018 का है। जब एक पुलिसवाले ने गश्त के दौरान कारोबारी शाह को एक 15 साल के लड़के को अपने दुकान पर काम पर रखने के लिए पकड़ा था। जांच के दौरान पता चला था कि कारोबारी बच्चे से 12 घंटे ड्युटी लेता था और उसे केवल 6 हजार रुपए वेतन देता था। इस बीच कारोबारी ने आपसी सहमति के साथ मामले को सुलझा लिया और मामले को रद्द करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति नीतिन जामदार व न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल की खंडपीठ के सामने याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान खंडपीठ ने पाया कि लड़के के घर की माली हालत ठीक नहीं थी। घर में कोई भी वयस्क सदस्य कमानेवाला नहीं है। इसलिए लड़के की विधवा मां ने अपने बेटे को काम करने के लिए भेजा था। 

सुनवाई के दौरान लड़के की मां ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता (शाह) के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को रद्द किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल लड़के की मां को 50 हजार रुपए मुआवजा देने को तैयार है। मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने पाया कि लड़के के घर की स्थिति ठीक नहीं है। जिसके चलते उसे काम करना पड़ रहा है। ऐसे में इस मामले को प्रलंबित रखना ठीक नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज मामले व दायर आरोपपत्र को रद्द किया जाता है। 

 

Created On :   27 Dec 2021 7:36 PM IST

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