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तीन माह में महिला अधिकारी के दूसरे ट्रांसफर पर सशर्त रोक
हाईकोर्ट ने कहा- आवेदन के निराकरण तक महिला पर्यवेक्षक पद पर काम करेगी याचिकाकर्ता
डिजिटल डेस्क जबलपुर । छिंदवाड़ा जिले में महिला विकास विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ महिला अधिकारी के 3 माह के भीतर 5 सौ किमी दूर राजगढ़ में किए गए तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता द्वारा तबादले पर पुनर्विचार को लेकर दिए गए आवेदन का निराकरण होने तक उसे सौंसर में ही पदस्थ रहने दिया जाए। इस निर्देश के साथ अदालत ने मामले का निराकरण कर दिया। लक्ष्मी चौधरी की ओर से दायर इस याचिका में 1 नवम्बर 2019 को छिंदवाड़ा से राजगढ़ किए गए तबादले को चुनौती दीगई थी। आवेदक का कहना था कि 5 जुलाई 2019 को उनका तबादला पांर्ढुना से सौंसर किया गया था। वहां कार्यभार ग्रहण करने के मात्र 3 माह के भीतर उनका 5 सौ किमी दूर तबादला कर दिया गया, जो अवैधानिक है।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एनपी चौधरी का पक्ष सुनने के बाद अदालत ने सशर्त आदेश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।
Created On :   4 Dec 2019 1:39 PM IST