छिन्दवाड़ा: विधिक सहायता प्रदान करने के लिये आय की पात्रता 2 लाख रूपये वार्षिक करने की सहमति प्रदाय

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छिन्दवाड़ा: विधिक सहायता प्रदान करने के लिये आय की पात्रता 2 लाख रूपये वार्षिक करने की सहमति प्रदाय

डिजिटल डेस्क, छिन्दवाड़ा। छिन्दवाड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त जिला जज श्री अरविंद कुमार गोयल ने बताया कि राज्य शासन के विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा प्रदेश में विधिक सहायता प्रदान करने के लिये वर्तमान में निर्धारित आय की पात्रता एक लाख रूपये से बढ़ाकर 2 लाख रूपये वार्षिक किये जाने की सहमति प्रदान की गई है । यह सहमति इस शर्त पर प्रदान की गई है कि इस कार्य की व्यवस्था बजटीय सीमा में की जाये । उन्होंने जिला और तहसील अधिवक्ता संघ के अध्यक्षों से इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया है ।

Created On :   7 Aug 2020 8:44 AM GMT

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