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सफाई श्रमिक ठेके की आपत्ति पर करो विचार - हाईकोर्ट ने नगर निगम को दिया दो सप्ताह का समय
डिजिटल डेस्क जबलपुर । नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा सफाई कार्य के लिए श्रमिकों की पूर्ति के ठेके पर याचिकाकर्ता मे. एचएस सर्विस प्रोवाईडर द्वारा की गई आपत्ति का निराकरण दो सप्ताह में करने के आदेश जबलपुर नगर निगम को दिए हैं। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिकाकर्ता की आपत्ति पर विचार करने के बाद विस्तृत आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता मे. एचएस सर्विस प्रोवाईडर्स की ओर से दायर इस याचिका में आरोप था कि सफाई कार्य के लिए श्रमिकों की पूर्ति के लिए उसके द्वारा 16 अप्रैल को दिए गए आवेदन पर विचार नहीं किया गया, जो अवैधानिक है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहन हर्णे, अर्नब तिवारी, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव और नगर निगम की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह का पक्ष सुनने के बाद युगलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए याचिकाकर्ता की आपत्ति का विधि अनुसार निराकरण दो सप्ताह में करने के आदेश दिए।
Created On :   14 May 2020 2:54 PM IST