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बालाघाट कलेक्टर, वारासिवनी एसडीएम व अन्य को अवमानना नोटिस
डिजिटल डेस्क जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने पंजीयन निरस्त होने के बाद भी वारासिवनी की गुरुनानक धर्मशाला का संचालन किए जाने के मामले में बालाघाट कलेक्टर, वारासिवनी एसडीएम एवं अन्य पाँच को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस नंदिता दुबे की एकल पीठ ने अनावेदकों को चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
वारासिवनी निवासी विनोद सचदेवा की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि अनियमितताओं की शिकायत की जाँच के बाद सहायक पंजीयन और फर्म ने गुरुनानक धर्मशाला वारासिवनी का पंजीयन निरस्त कर दिया था। इसके साथ ही धर्मशाला की संपत्ति शासन के अधीन करने और रिसिवर नियुक्त करने की अनुशंसा की। भोपाल की अपीलीय कोर्ट ने इस आदेश को निरस्त कर दिया। हाईकोर्ट ने 27 जनवरी 2021 को अपीलीय कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई है।
Created On :   25 Aug 2021 12:08 AM IST