कटनी एसपी और माधवनगर टीआई को अवमानना नोटिस

Contempt notice to Katni SP and Madhavnagar TI
कटनी एसपी और माधवनगर टीआई को अवमानना नोटिस
कटनी एसपी और माधवनगर टीआई को अवमानना नोटिस

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट की रोक के बावजूद एफआईआर दर्ज करने के मामले को मप्र हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की एकलपीठ ने कटनी एसपी मयंक अवस्थी, माधवनगर टीआई संजय दुबे और कटनी कोतवाली निवासी सुबोध अग्रवाल को अवमानना नोटिस जारी किया है। अनावेदकों को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। 
ये है मामला 
यह अवमानना याचिका माधवनगर कटनी निवासी अलका अग्रवाल एवं अन्य की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि उनके देवर सुबोध अग्रवाल ने कटनी जिला अदालत में उनके खिलाफ परिवाद दायर किया था। परिवाद पर संज्ञान लेते हुए कटनी जिला अदालत ने 7 अगस्त 2019 को प्रमोद अग्रवाल, अलका अग्रवाल एवं अन्य के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया था। एफआईआर निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए 29 अगस्त 2019 को एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट की रोक वर्तमान में भी बरकरार है। 
मृतक पर भी दर्ज करा दी एफआईआर 
अधिवक्ता मुकेश अग्रवाल और उत्कर्ष अग्रवाल ने तर्क दिया कि 19 फरवरी 2020 को प्रमोद अग्रवाल का निधन हो गया। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद 18 जून 2021 को सुबोध अग्रवाल ने मृतक प्रमोद अग्रवाल सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज करा दी। प्रकरण में हाईकोर्ट से स्थगन होने के बाद भी माधवनगर टीआई ने एफआईआर दर्ज 
कर ली। सुनवाई के बाद एकलपीठ ने नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।  
 

Created On :   3 July 2021 9:12 AM GMT

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