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एडीजे के खिलाफ वकील की अवमानना याचिका हाईकोर्ट से खारिज
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कटनी में एडीजे के पद पर पूर्व में पदस्थ रहे सुरेन्द्र श्रीवास्तव के खिलाफ जबलपुर के अधिवक्ता अशोक लालवानी द्वारा दायर अवमानना याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने याचिका में लिए गए आधारों को गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ याचिकाकर्ता के रवैये की निंदा की, बल्कि उनकी याचिका 7 हजार रुपए की कॉस्ट के साथ खारिज कर दी। अधिवक्ता श्री लालवानी की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया था कि उन्होंने अपने किराएदार को बेदखल करने और उससे मध्यवर्ती लाभ (मेस्ने प्रॉफिट) प्राप्त करने एक सिविल सूट कटनी की जिला अदालत में दायर किया था। याचिका में आरोप था कि एडीजे ने आंशिक रूप से उनकी अपील मंजूर कर ली, लेकिन उनके द्वारा मध्यवर्ती लाभ से संबंधित 8 फैसलों का हवाला देने के बाद भी उनका दावा निरस्त कर दिया गया। इस पर जज के खिलाफ अवमानना का यह मामला चलाए जाने को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। मामले पर सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता के उन दावों को नकार दिया, जिनके आधार पर जज के खिलाफ अवमानना का मामला चलाए जाने की प्रार्थना हाईकोर्ट से की गई थी।
Created On :   21 May 2020 2:56 PM IST