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बिना मास्क वालों पर निगम लगाएगा जुर्माना -वार्ड सुपरवाइजरों को भी यह अधिकार
डिजिटल डेस्क जबलपुर । पिछले दिनों प्रदेश सरकार के निर्देश पर नगर निगम ने कोरोना संकट को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों के खिलाफ 1 हजार रुपए तक के जुर्माने का एलान किया था, यह अलग बात है कि अभी तक निगम ने किसी पर ऐसी कार्रवाई नहीं की है, लेकिन अब नगर निगम कमिश्नर आशीष कुमार ने विभाग प्रमुख से लेकर वार्ड सुपरवाइजरों तक को यह अधिकार दे दिए हैं कि यदि कोई भी नागरिक बिना मास्क लगाए शहर में नजर आता है तो उसके खिलाफ सीधे जुर्माने की कार्रवाई की जाए और 100 रुपए से लेकर 250 रुपयों तक का जुर्माना लगाया जाए।
मजार में जमा थी भीड़
ओमती थाना क्षेत्र स्थित मशीन वाले बाबा की मजार के पास लोगों की भीड़ जमा थी। पुलिस के पहुँचते ही कुछ लोग पीछे के रास्ते से भाग निकले, वहीं कुछ लोगों को पीछे बने हॉल में रोका गया। सभी मास्क नहीं लगाए थे और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था। पुलिस ने हॉल में मौजूद अनवर, मोहम्मद रफीक, मंजूर खान, मकसूद खान, खलील अहमद, यासीन, अलीम खान, सराफत खान, मोहम्मद मुईन सभी मशीन वाले बाबा की मजार के पास रहने वालों के खिलाफ कोरोना फैलने की संभावना के मद््दनजर धारा 188, 269, 270, 34 एवं 51 (ख) आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।
Created On :   7 May 2020 2:30 PM IST