आरोपी देशमुख को कोर्ट ने दी निजी अस्पताल में एंजियोग्राफी कराने की अनुमति

Court allowed accused Deshmukh to undergo angiography in private hospital
आरोपी देशमुख को कोर्ट ने दी निजी अस्पताल में एंजियोग्राफी कराने की अनुमति
मनी लांड्रिंग मामला आरोपी देशमुख को कोर्ट ने दी निजी अस्पताल में एंजियोग्राफी कराने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनीलांड्रिंग मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल देशमुख को मुंबई सत्र न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने देशमुख को निजी अस्पताल में एंजियोग्राफी करने की अनुमति दे दी है। इसलिए अब देशमुख को हृदय विकार से संबंधित बीमारी के उपचार के लिए मुंबई के निजी अस्पताल जसलोक में ले जाया जाएगा।  कई बीमारियों से जूझ रहे देशमुख ने पिछले दिनों कोर्ट में आवेदन दायर किया था। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर उन्हें निजी अस्पाताल में एंजियोग्राफी कराने की इजाजत दे दी है। देशमुख को पिछले दिनों बांबे हाईकोर्ट ने मनीलांडरिंग मामले में जमानत प्रदान की थी। ईडी ने देशमुख को इस मामले में नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने देशमुख को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले में देशमुख फिलहाल न्यायिक हिरासत में है और मुंबई के आर्थररोड जेल में बंद है।

 

Created On :   10 Oct 2022 9:00 PM IST

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