मारपीट की घटना में मां-बेटे तथा पिता को न्यायालय ने सुनाई सजा

Court sentenced mother, son and father in the incident of assault
मारपीट की घटना में मां-बेटे तथा पिता को न्यायालय ने सुनाई सजा
पन्ना मारपीट की घटना में मां-बेटे तथा पिता को न्यायालय ने सुनाई सजा

डिजिटल डेस्क, पन्ना। मारपीट की घटना के मामलें में दोषी पाए जाने पर अभियुक्तगणों लखन पटेल उसकी पत्नि फूलरानी ५६ वर्ष एवं पुत्र पुष्पेन्द्र पटेल निवासी महेबा थाना अमानगंज को सजा सुनाई गई है। तीनों अभियुक्तगणों को न्यायालय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी पन्ना के न्यायालय में सभी निवासी महेबा को धारा 452 आईपीसी के आरोप में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा धारा 324/34 एवं 323/34 आईपीसी के आरोप में क्रमश: 06-०६ माह एवं 03-०३ माह तथा अर्थदण्ड क्रमश: 500-५०० रूपये एवं २००-२०० रूपए से दण्डित किया गया है। घटना अमानगंज थाना अंर्तगत महेबा ग्राम की है फरियादी कुसुम बाई पटेल ने अपने परिजनों के साथ थानें में पहँुच कर रिपोर्ट की थी कि दिनांक २६ सितम्बर २०१६ की रात्रि को अपने घर में सो रही थी उसके पति व नल विभाग वाले बृजमोहन पटेल बैठे बातचीत कर रहे थे उसी दौरान आरोपी फूलरानी अपने पति लखन लाल पटेल तथा पुत्र पुष्पेन्द्र के साथ घर में घुस गए। फूलरानी ने बड़ा हसिया मारा जो उसके बाएँ हाथ की भुजा में लगा हँसिया का बेंत बाएं पैर के टखने में मारा। यह देख उसके पति चिल्लाये तब उसके साथी बृजमोहन पटेल हंसिया छुडा लिया तब फूलरानी ने उसके दाहिने हाथ की छिंग्गी में काट दिया। फरियादी ने पुलिस को बताया कि उसका बड़ा लडक़ा वकील ऊर्फ  शंकर घर से बाहर निकला तो आरोपी पुष्पेन्द्र ने डंडा मारा जो कि शंकर के दाहिने कंधे में लगा। फूलरानी के पति लखन पटेल द्वारा गाली-गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। रिपोर्ट पर थाने में तीनों अभियुक्तगणों के विरूद्ध आईपीसी की धारा २९४, ३२३, ३२४, ४५२, ५०६ सहपठित ३४ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा विवेचना करते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण मे दोषी को सजा सुनाई गई।

Created On :   12 Feb 2022 11:31 AM IST

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