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हाई कोर्ट में दायर न्यायालय की अवमानना याचिका नोटिस कलेक्टर को सौपा
डिजिटल डेस्क, पन्ना। जनपद पंचायत अजयगढ़ के पूर्व अध्यक्ष भरत मिलन पाण्डेय के विरूद्ध जिला कलेक्टर पन्ना द्वारा पंचायती राज अधिनियम की धारा ४० की तहत कार्यवाही करते हुये पद से पृथक किये जाने का आदेश पारित किया गया था। जिसकी अपील आयुक्त संभाग सागर के न्यायालय में श्री पाण्डेय द्वारा की गई। आयुक्त द्वारा अपील की सुनवाई करते हुये कलेक्टर पन्ना के कार्यवाही को यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया गया था। जिसके बाद अजयगढ़ जनपद पंचायत पूर्व अध्यक्ष भरत मिलन पाण्डेय द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में धारा ४० की कार्यवाही के संबंध में कलेक्टर तथा आयुक्त द्वारा पारित आदेश को निरस्त किये जाने के संबंध में अपील प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील प्रकरण में उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा कलेक्टर तथा कमिश्नर द्वारा जनपद पंचायत अजयगढ़ के पूर्र्व अध्यक्ष के विरूद्ध पारित आदेश को निरस्त किये जाने का आदेश ०२ मई २०२२ को निरस्त कर दिया गया। धारा ४० की कार्यवाही संबंधी आदेश निरस्त होने के बाद अपीलकर्ता भरत मिलन पाण्डेय द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि जिला कलेक्टर पन्ना तथा जनपद पंचायत अजयगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपी गई तथा मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंचायत चुनाव समयवधि में संपन्न नही होने पर तत्कालीन जनपद अध्यक्षों को जनपद पंचायत की प्रशासकीय समिति का प्रधान नियुक्त होने का संबंधी आदेश का हवाला देकर जनपद पंचायत अजयगढ़ की प्रशासकीय समिति का पदभार दिये जाने संबंधी कार्यवाही करने का निवेदन किया गया परंतु श्री पाण्डेय को जब जनपद पंचायत अजयगढ़ की प्रशासकीय समिति का प्रधान बनाये जाने संबंधी कार्यवाही नही हुई। जिस पर पूर्व जनपद पंचायत भरत मिलन पाण्डेय द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में न्यायालय के आदेश की अवमानना संबंधी याचिका प्रस्तुत की गई। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा अवमानना याचिका को स्वीकार करते हुये दिनांक १९ मई २०२२ को पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिंश्रा तथा सीईओ जनपद पंचायत अजगढ़ को नोटिस जारी किये गये है। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिकाकर्ता से कहा गया कि अनावेदकगणों को वह हमदस्त जारी नोटिस सौंपे। जिस पर याचिकाकर्ता भरत मिलन पाण्डेय द्वारा अनावेदकगण कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा तथा सीईओ जनपद पंचायत अजयगढ़ परम लाल पटेल को अवमानना याचिका के संबंध में जारी नोटिस सौंपे जाने की कार्यवाही की गई तथा उसकी पावती भी अनावेदकगणों से प्राप्त की गई। कलेक्टर संजय कुमार मिंश्रा को उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी किया गया नोटिस सौंपने के दौरान जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती शारदा पाठक, शिवजीत सिंह, डी.के.दुबे, मनीष मिश्रा, रेहान मोहम्मद, अक्षय तिवारी, मनोज सेन आदि मोैजूद थे।
Created On :   24 May 2022 3:51 PM IST