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हत्या के आरोप में 4 को आजीवन कैद
डिजिटल डेस्क, नागपुर। पैसों के लेन-देन में युवक की हत्या करने के आरोप में सत्र न्यायाधीश एस.ए.एस.एम. अली ने 4 आरोपियों को आजीवन कारावास और प्रत्येक को दस हजार रुपए दंड की सजा सुनाई है। आरोपियों में जूनी मंगलवारी निवासी विनोद जागरे (27) , विशाल जागरे (26), अर्जुन नंदनवार (35), नीतेश बाराहाते ( 31) का समावेश है। आरोपियों पर नवाबपुरा निवासी रोहित उर्फ गोलू महादेव गच्चीवाले ( 22) नामक युवक की हत्या की थी। 21 दिसंबर 2016 की रात 9 बजे लकड़गंज थाना क्षेत्र के जूनी मंगलवारी में हत्ती नाला परिसर में हत्या की गई थी।
सरकार की ओर से अति. सरकारी वकील आसावरी परसोड़कर ने पैरवी की।
विवादित संपत्ति के मामले में गंभीर मोड़ आ गया। व्यक्ति के मकान पर पत्थराव किया गया। बीच-बचाव करने दौड़े दो लोगों को जान से मारने का प्रयास हुआ। कार की भी तोड़फोड़ की गई है। वाठोड़ा थाने में प्रकरण दर्ज कर चार आरोपी हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को अदालत मंे पेश कर उन्हें पीसीआर मंे लिया गया है। जय जलाराम नगर निवासी राजेंद्र रामशिरोमणी तिवारी (55) और आरोपी अनिल दयानंद तिवारी (35) चंडिका नगर की मां का मध्यप्रदेश की जिला रीवा तहसील के सिरमोर ग्राम मोहरिया में खेत है। गत दिनों खेत में बोरवेल बनाने की बात को लेकर राजेंद्र और अनिल के बीच में विवाद हो गया।
इसका बदला लेने के लिए सोमवार की उपहृरांत चार बजे अनिल के कहने पर आरोपी वैभव राजेश सोमकंुवर (23) नागेश्वर नगर, राहुल राजवली सौंदिया (23) भवानी माता नगर और सज्जन लवकुश दुबे (32) खरबी निवासी ने राजेंद्र के घर में पत्थराव िकया। घर के बाहर खड़ी राजेंद्र की कार (एमएच 34 के 7215) तोड़ दी। इस कारण बस्ती के प्रदीप दिनेश तिवारी (35), छोटू नारायण दुबे (32) बीच-बचाव करने दौड़े, तो आरोपी हमलावरों ने प्रदीप और छोटू पर भी पत्थराव िकया। छोटू पर चाकू से हमला िकया, जबकि प्रदीप के सिर पर ईंट मार दी। घटित प्रकरण में दोनों को जान से मारने का प्रयास हुआ। इससे कुछ समय के लिए तनाव का माहौल बना रहा। इस बीच घटना की सूचना िमलते ही मौके पर गई पुलिस ने अनिल सहित सभी हमलावरों को गिरफ्तार किया। मंगलवार को अदालत में पेश कर उन्हें पीसीआर में लिया गया है।
Created On :   5 Jan 2022 3:50 PM IST