हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नियमित प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने पर निर्णय सुरक्षित

Decision on commencement of regular direct hearing in High Court and district courts secured
हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नियमित प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने पर निर्णय सुरक्षित
हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नियमित प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने पर निर्णय सुरक्षित

डिजिटल डेस्क जबलपुर ।  मप्र हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने हाईकोर्ट और जिला अदालतों में नियमित प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने को लेकर दायर जनहित याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है। इसके पूर्व डिवीजन बैंच के समक्ष याचिकाकर्ता ने स्वयं पक्ष प्रस्तुत किया। यह जनहित याचिका जिला अधिवक्ता संघ के पूर्व सचिव अधिवक्ता डीके जैन की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट और जिला अदालतों में 23 मार्च 2020 से नियमित प्रत्यक्ष सुनवाई बंद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवल अर्जेन्ट मामलों की सीमित सुनवाई की जा रही है। 8 महीने से नियमित भौतिक सुनवाई बंद होने से वकीलों और उनसे जुड़े लिपिकों और मुंशियों की आर्थिक हालत खराब हो रही है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हाल ही में जिला और कुटुम्ब अदालतों में प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू की गई है, लेकिन प्रत्यक्ष सुनवाई एक दिन छोड़कर एक दिन की जा रही है। इससे अधिवक्ता और पक्षकार परेशान हो रहे हैं। सुनवाई के बाद डिवीजन बैंच ने निर्णय सुरक्षित कर लिया है। 
 

Created On :   25 Nov 2020 9:36 AM GMT

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