मंडला: दादा धनीराम वार्ड महाराजपुर में चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

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मंडला: दादा धनीराम वार्ड महाराजपुर में चिन्हित क्षेत्र कंटेनमेंट जोन घोषित

डिजिटल डेस्क, मंडला। मंडला कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के परिणामस्वरूप अनुविभागीय दण्डाधिकारी मंडला द्वारा दादा धनीराम वार्ड महाराजपुर में चिन्हित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार वार्ड नंबर 24 दादा धनीराम वार्ड महाराजपुर में आशुतोष त्रिवेदी की खाली भूमि से असीम गौतम के मकान तथा गोविन्द दुबे की खाली भूमि तक के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उन्होंने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित क्षेत्र में कर्फ्यू लगाते हुए कर्फ्यू आदेश सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। अनुविभागीय दंडाधिकारी मंडला द्वारा जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट जोन में सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थल, सार्वजनिक मार्गों अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खड़े होने, वाहन या यातायात के किसी भी साधन का उपयोग करने तथा उक्त ग्राम में दूध, किराना, सब्जी मण्डी, दवा दुकान से विक्रय आदि सभी क्रियाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने संबंधित क्षेत्र के रहवासियों को निर्देशित किया है कि वह अपने घरों पर ही रहें, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सके। जारी आदेश से शासकीय अथवा निजी चिकित्सीय संस्था में कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी अन्य अमला व जरूरी सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी जैसे अग्निशमन कर्मचारी, जल सेवा, विद्युत विभाग, पुलिस बल, अर्द्धसैनिक बल, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, विद्युत मण्डल, इंटरनेट, डॉकतार, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, किसी भी तरह की एम्बुलेंस सेवा, लोक शांति अथवा अन्य शासकीय कार्य सम्पादित कराने हेतु नियुक्त सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, गंभीर मरीज, बैंक सेवाएं मुक्त रहेगी। कंटेनमेंट जोन के निवासियों के लिए भोजन, राशन, फल, सब्जी, दूध एवं पेयजल पहुंचाने वाले शासकीय अमले को मुक्त रखा गया है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश के उल्लंघन पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 व अन्य प्रासंगिक धाराओं तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धाराओं के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

Created On :   10 Sep 2020 10:26 AM GMT

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