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सरकारी जगह पर किया गया अतिक्रमण हटाने में टालमटोल
डिजिटल डेस्क, भंडारा। राजस्व व वन विभाग द्वारा 12 जुलाई 2011 के शासन निर्णय अनुसार सरकारी जमीन जिस विभाग के अधीन है, उस जमीन की सुरक्षा व देखभाल करने की जिम्मेदारी संबंधित विभाग की है। साथ ही सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की जिम्मेदारी भी संबंधित विभाग की है। इस प्रकार का नियम होने के उपरांत भी लाखनी तहसीलदार द्वारा मिरेगांव ग्रामपंचायत के सरंपच, सचिव को सरकारी गट क्रमांक 583 आराजी 1. 18 हेक्टयर आर सार्वजनिक (आखर) के लिए मुकर्रर की गई जमीन पर नलिनी महादेव गजपुरे द्वारा अतिक्रमण कर अवैध तरीके से निर्माण की गई इमारत को निष्कासित किए जाने का आदेश दिया गया। आदेश दिए 5 माह का समय बीत चुका है, परंतु ग्रामपंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हुए तहसीलदार के आदेश की अनदेखी की है।
लाखनी समर्थ नगर की नलिनी महादेव गजापुरे ने मिरेगांव में गट क्रमांक 583 सार्वजनिक (आखर) के लिए आरक्षित जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण किया, जिसे निष्कासित किए जाने के लिए मिरेगांव निवासी साईद्रनाथ जवंजार ने 8 मार्च 2018, 25 फरवरी 2019 और 16 दिसंबर 2019 को लाखनी तहसीदार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। प्राप्त शिकायत के अनुसार मंडल अधिकारी मुरमाडी/तूप द्वारा जांच रिपार्ट मांगी गई थी। मंडल अधिकारी राजेश पंधरे की 21 जनवरी 2021 के रिपार्ट अनुसार लाखनी निवासी नलिनी महादेव गजापुरे ने मिरेगांव में सरकारी गट क्रमांक 583 आराजी 1.18 हेक्टयर आर में 3 से 4 कमरों का निर्माण किए जाने का (क) प्रत से स्प्ष्ट हो रहा है। उपरोक्त गट क्रमांक सार्वजनिक (आखर) के लिए आरक्षित होकर वह सार्वजनिक उपयोग के लिए है। उक्त गट क्रमांक ग्रामपंचायत के अधीन किया गया है। जिसके कारण सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्रामपंचायत की है।
इस प्रकार का उल्लेख रिपोर्ट में किए जाने के कारण लाखनी तहसीलदार द्वारा जारी किए 3 जून 2021 के पत्र के अनुसार सरंपच, सचिव द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई न कर तहसीलदार के आदेश की अनदेखी की है। इस प्रकार की जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता साईंनाथ जवंजार द्वारा दी गई।
Created On :   29 Nov 2021 7:00 PM IST