पोती के साथ दुष्कर्म के आरोपी 70 वर्षीय दादा को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने नाबालिग पोती के साथ दुष्कर्म के आरोपी 70 वर्षीय दादा को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी पर लगाए गए आरोपों का स्वरुप काफी गंभीर है। 17 वर्षीय पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी दादा पर उसेअनुचित तरीके से स्पर्श करने सहित कई संगीन आरोप लगाए हैं। इसके मद्देनजर आरोपी को जमानत नहीं प्रदान किया जा सकता लिहाजा आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है। पुणे पुलिस ने इस मामले में आरोपी रामेश्वर सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 376, 376 (2एफ) ,506 के अलावा पाक्सो कानून की धारा 4, 8 व 12 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले में गिरफ्तारी को देखते हुए 70 वर्षीय आरोपी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया था। न्यायमूर्ति एन.आर बोरकर के सामने आरोपी के अग्रिम जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। इस दौरान न्यायमूर्ति ने पाया कि इस मामले में पीड़िता ने अपने दादा के अलावा पिता व चाचा पर भी यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि इस मामले को लेकर देरी से एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोपी पर सीधे-सीधे यौन उत्पीड़न का आरोप नहीं लगाया गया है। इसके अलावा आरोपी की उम्र 70 साल है। ऐसे में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरुरत नहीं है। सरकारी वकील ऋतुजा आंबेकर ने आरोपी की जमानत का कड़ा विरोध करते हुए जमानत आवेदन को खारिज करने का आग्रह किया। इस तरह न्यायमूर्ति ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि पीड़िता के बयान से स्पष्ट होता है कि आरोपी ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की है। कई मौकों पर आरोपी ने पीड़िता को अनुचित तरीके से स्पर्श किया है। ऐसे में अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी के जमानत आवेदन को खारिज किया जाता है।
Created On :   10 March 2023 2:58 PM IST