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आरोपी देशमुख ने विशेष अदालत में दायर किया आवेदन, सीबीआई से मांगा जवाब
डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की ओर से दायर किए गए जमानत आवेदन पर सीबीआई से 14 अक्टूबर तक जवाब मांगा है। अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दायर किए गए जमानत आवेदन में सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामले को आधारहीन बताया गया है। 73 वर्षीय देशमुख ने जमानत के लिए अपनी खराब सेहत का भी हवाला दिया है। जमानत आवेदन में देशमुख ने कहा है कि वे कई उम्र आधारित बीमारियों से पीड़ित है। इसलिए उन्हें जमानत प्रदान की जाए। जमानत आवेदन में देशमुख ने कहा है कि उनके खिलाफ दर्ज मामले की जांच पूरी हो गई है। सीबीआई ने आरोपपत्र भी दायर कर दिया है। अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी आरोपी को जमानत देने का नियम है और सिर्फ अपवाद जनक स्थिथि में ही आरोपी को जेल में रखने का प्रावधान है। जमानत आवेदन में देशमुख ने कहा कि भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर सीबीआई के पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इस मामले में भी सीबीआई ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को सरकारी गवाह बनाया है। किंतु वाझे के बयान को प्रमाणिक नहीं माना जा सकता है। क्योंकि वाझे के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है। जिसमें एंटिलिया मामले के अलावा ख्वाजा यूनुस मुठभेड़ मामले में भी आरोपी है।
गुरुवार को न्यायाधीश ने देशमुख के जमानत आवेदन पर गौर करने के बाद सीबीआई को जमानत आवेदन पर जवाब देने को कहा और सुनवाई को 14 अक्टूबर को रखी है। देशममुख को पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। इसके बाद सीबीआई ने 6 अप्रैल 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से देशमुख जेल में है।
सौ करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को प्रारंभिक जांच का निर्देश दिया था। इसके बाद सीबीआई ने देशमुख के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। इससे पहले पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने भी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे(वर्तमान में पूर्व) को पत्र लिखकर सौ करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। पत्र के मुताबिक देशमुख ने बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाझे को मुंबई के बार व रेस्टोरेंट से सौ करड़ो रुपए की वसूली का लक्ष्य दिया था। सीबीआई जांच में पुलिस महकमे में पुलिसकर्मियों के तबादले व तैनाती में भी भ्रष्टाचार किए जाने का भी खुलासा किया गया था।
गौरतलब है कि हाल ही में हाईकोर्ट ने देशमुख को मनीलांड्रिंग से जुड़े मामले में जमानत प्रदान की है। ऐसे में यदि अब देशमुख को भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में जमानत मिल जाती है तो उनकी जेल से रिहाई हो जाएगी। देशमुख को फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में रखा गया है।
Created On :   6 Oct 2022 8:05 PM IST