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देशमुख के जमानत आवेदन पर हाईकोर्ट में 24 नवंबर को होगी सुनवाई
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के जमानत आवेदन पर बांबे हाईकोर्ट में 24 नवंबर को सुनवाई होगी। सोमवार को न्यायमूर्ति एस के शिंदे शिंदे के सामने देशमुख के जमानत आवेदन का उल्लेख किया गया। इसके बाद न्यायमूर्ति ने जमानत आवेदन पर सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले शुक्रवार को न्यायमूर्ति भारती डागरे ने देशमुख के जमानत आवेदन पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख को मनीलांड्रिंग से जुड़े मामले में भी आरोपी है। देशमुख को इस मामले में जमानत मिल चुकी है। लेकिन सीबीआई ने भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में आरोपी देशमुख की जमानत का विरोध किया है। हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि मनीलांडरिंग मामले में जमानत मिलना भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण में जमानत पाने का आधार नहीं हो सकता है। हलफनामे में सीबीआई ने कहा है कि देशमुख पर भ्रष्टाचार,वसूली व आपराधिक षडयंत्र जैसे गंभीर आरोप है। इसलिए देशमुख को जमानत न दी जाए। पिछेल दिनों सीबीआई की विशेष अदालत ने देशमुख को जमानत देने से मना कर दिया था। इसलिए देशमुख ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया है। देशमुख को पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में है।
Created On :   14 Nov 2022 9:08 PM IST