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पाँच साल में भंडारण और खरीदी का भी पेश करना है ब्यौरा, 13 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने राज्य शासन को अनाज भंडारण का एक्शन प्लान पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार को तीन सप्ताह की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डिवीजन बैंच ने इसके साथ ही राज्य शासन, मार्कफेड और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन को पिछले पाँच साल की अनाज भंडारण क्षमता और खरीदी का ब्यौरा पेश करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।
यह है मामला
यह याचिका सिविल लाइन्स जबलपुर निवासी अधिवक्ता गुलाब सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि किसानों से हर साल समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीदी की जाती है। भंडारण क्षमता के अभाव में हर साल बारिश में लाखों टन अनाज सड़ जाता है। याचिका में कहा गया कि सड़े अनाज को सस्ती दरों पर शराब कंपनियों को बेच दिया जाता है। पिछली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ और हिमांशु मिश्रा ने तर्क दिया कि राज्य सरकार के जवाब से स्पष्ट है कि किसानों से खरीदे गए अनाज को 7 से 19 महीने तक खुले में रखा गया। इस पर डिवीजन बैंच ने राज्य सरकार, मार्कफेड और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से जवाब-तलब किया था। सोमवार को मार्कफेड की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव, राज्य शासन की ओर से उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली और वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की ओर से अधिवक्ता प्रवीण दुबे ने जवाब के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया। डिवीजन बैंच ने जवाब के लिए मोहलत देते हुए 13 सितंबर को अगली सुनवाई नियत की है।
Created On :   24 Aug 2021 1:18 PM IST