20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दूरी, स्कूलों की शिफ्टिंग नीति में संशोधन 

Distance should not be more than 20 km, amendment in shifting policy of schools
20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दूरी, स्कूलों की शिफ्टिंग नीति में संशोधन 
20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए दूरी, स्कूलों की शिफ्टिंग नीति में संशोधन 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा विभागों ने स्कूलों की शिफ्टिंग नीति में संशोधन किया है। इसके तहत जिस जगह पर स्कूल शफ्ट करना है वह स्थल पूर्व के मूल जगह के प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूल से क्रमशः 5, 10 और 20 किमी से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए। बुधवार को प्रदेश के स्कूली शिक्षा विभाग ने संशोधित स्थानांतरण नीति के बारे में शासनादेश जारी किया है। स्कूलों का शिफ्ट होने पर विद्यार्थियों की औसत हाजिरी में कोई छूट नहीं दी जाएगी। स्कूल के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों को शिफ्टिंग प्लेस पर समायोजित करना पड़ेगा। स्कूल के शिफ्टिंग के पहले यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि विद्यार्थियों को पढ़ाई में कोई असुविधा न होने पाए। 

राज्य में स्कूलों की इमारत जर्जर होने, स्कूल प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त होने, अधूरी भौतिक सुविधा होने, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने के कारण जगह कम पड़ने, किराए की जगह का करार खत्म होने, किराए की इमारत से संस्था के खुद की जगह में जाने की जरूरत होने पर ही शिफ्टिंग को मंजूरी दी जाएगी। स्कूल शिफ्टिंग की अनुमति देने से पहले आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा। आदिवासी, सुदूर, पहाड़ी, नक्सल प्रभावित इलाकों और अपवादात्मक परिस्थिति में स्थलांतर की दूरी को लेकर छूट देने का अधिकार सरकार के पास होगा। सरकार का कहना है कि राज्य में विद्यार्थियों को दर्जेदार शिक्षा के लिए सुदूर इलाकों तक स्कूल उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय निकायों और निजी प्रबंधन के लिए लगभग 1 लाख 10 हजार स्कूल हैं।

राज्य में अनुदानित और गैर अनुदानित स्कूलों के अलावा स्वयं वित्तपोषित स्कूल भी हैं। राज्य में प्राकृति आपदा, स्कूलों की इमारतों के जर्जर होने, किराए की जगह का करार खत्म होने, जगह की कीमतों में लगातार वृद्धि होने, जगह की उपलब्धता और बढ़ते शहरीकरण के मद्देनजर स्कूलों के शिफ्टिंग नीति में बदलाव करने की जरूरत थी। आदिवासी और पहाड़ी इलाकों के स्कूलों को स्थलांतरित करने की मांग जनप्रतिनिधियों की ओर से की जाती है। इसके चलते राज्य के प्राथमिक, माध्यमकि और उच्च माध्यमिक स्कूलों की शिफ्टिंग नीति में संशोधन किया गया है।

 

Created On :   28 July 2021 9:52 PM IST

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