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चार अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, पन्ना। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संजय कुमार मिश्र ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत चार अपराधियों के विरूद्ध एक वर्ष के लिए जिला बदर की कार्यवाही की है। इनमें शाहरूख खान निवासी रानीगंज मोहल्ला थाना कोतवाली, रामजी पाठक निवासी ग्राम गौरा थाना अमानगंज, संजय अहिरवार निवासी ग्राम झरकुआ तारा थाना अमानगंज और बंदू उर्फ विनोद शुक्ला निवासी बरियारपुर कुर्मियान थाना अजयगढ शामिल हैं। अपराधियों के विरूद्ध अपराध की अलग-अलग धाराओं में विभिन्न थाना में प्रकरण पंजीबद्ध है। सभी अपराधी गत कई वर्ष से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। इनके विरूद्ध पूर्व में समय-समय पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्यवाही के बावजूद आचरण में कोई सुधार नहीं होने और लोक शांति तथा जनता की सुरक्षा के लिए जिला दण्डाधिकारी द्वारा उक्त कार्यवाही की गई है। अपराधियों को आदेश तामील होने के 5 घंटे के भीतर पन्ना जिले की राजस्व सीमा सहित दमोह, छतरपुर, सतना, कटनी एवं उत्तर प्रदेश के बांदा एवं चित्रकूट जिले की सीमाओं से निष्कासन का आदेश पारित किया गया है। पन्ना जिले के किसी कोर्ट अथवा दाण्डिक न्यायालय में प्रकरण चलने पर थाना प्रभारी को लिखित सूचना के माध्यम से नियत पेशी पर उपस्थित हो सकेंगे। आदेश के उल्लंघन पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 14 एवं 15 के तहत कार्यवाही होगी।
Created On :   4 April 2022 11:26 AM IST