- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- नागपुर
- /
- बगैर लाइसेंस वाहन चलाने वाले...
बगैर लाइसेंस वाहन चलाने वाले दुर्घटना पीड़ित को मुआवजा भी खुद ही दें - HC
डिजिटल डेस्क, नागपुर। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने अपने हालिया आदेश में माना है कि, सड़क दुर्घटना के मामलों में आरोपी वाहन चालक यदि बगैर वैध लाइसेंस के गाड़ी चला रहा हो, तो इंश्योरेंस कंपनी की पीड़ित को मुआवजा देने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। उलट वाहन का मालिक ही पीड़ित पक्ष को मुआवजा देने के लिए बाध्य होगा। इस निरीक्षण के साथ हाईकोर्ट ने वाशिम निवासी पीड़ित परिवार को 22,09,600 रुपए का मुआवजा और 7% ब्याज का पात्र माना है। परिवार को राहत स्वरूप हाईकोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिए हैं कि, वे फिलहाल यह रकम पीड़ित परिवार दें और बाद में यह सारी रकम वाहन मालिक से वसूल करें।
यह है मामला
घटना 23 नवंबर 2006 की है। संतोष चितकलवार अपने मित्र के साथ बाइक पर जा रहे थे, तब एक ट्रैक्टर ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में संतोष की मृत्यु हो गई थी। मामले में मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने इंश्योरेंस कंपनी को बरी करते हुए ट्रैक्टर मालिक लक्ष्मण राऊत को पीड़ित परिवार को 12,37,600 रुपए का मुआवजा देने के आदेश िदए। इस प्रकरण में ट्रिब्यूनल ने इंश्योरेंस कंपनी को इसलिए बरी कर दिया, क्योंकि आरोपी ट्रैक्टर चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था। ऐसे में मुआवजा देने की पूर्ण जिम्मेदारी ट्रैक्टर मालिक पर डाली गई। पीड़ित परिवार ने इंश्योरेंस कंपनी को बरी करने के ट्रिब्यूनल के फैसले पर असहमति जताई और हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला सही माना, लेकिन मुआवजे की रकम बढ़ाकर हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को राहत प्रदान की है।
Created On :   11 Nov 2020 4:12 PM IST