दुर्ग : 20 अक्टूबर तक डायवर्सन भूमि का लंबित भूभाटक नहीं पटाया तो होगी कुर्की की कार्रवाई
डिजिटल डेस्क, दुर्ग। 12 अक्टूबर 2020 तहसील दुर्ग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की व्यपवर्तित भूमि के लंबित भू-भाटक एवं अन्य उपकरों की राशि जमा करने समय-समय पर संबंधित भू-स्वामियों को नोटिस जारी कर अवगत कराया गया है। साथ ही साथ संबंधित क्षेत्र के पटवारियों द्वारा भी उन्हें बकाया भुगतान करने मौखिक लिखित सूचना दिया गया है। अब राजस्व विभाग ऐसे बकाएदारों की व्यपवर्तित भूमि छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 146, 147 के तहत् कुर्क कर बकाया राशि की वसूली करेगी। दिनांक 20 अक्टूबर तक बकाया राशि चालान के माध्यम से जमा कर चालान की एक प्रति संबंधित पटवारी को प्रदाय कर कुर्की की कार्यवाही से बचा जा सकता है। ऐसे भूस्वामी जिन्होंने बकाया राशि चालान के माध्यम से जमा कर दिया है, वे समायोजन हेतु चालान की छायाप्रति संबंधित पटवारी के पास दिनांक 20 अक्टूबर तक जमा कर सकते हैं। ऐसे भूमिस्वामी जिन्होंने अपनी व्यपवर्तित भूमि का भू-भाटक एवं उपकर पूर्व वर्षों में चालान के माध्यम से जमा किया है। वे चालान की छायाप्रति संबंधित पटवारियों को 20 अक्टूबर तक जमा करा देवें।
Created On :   13 Oct 2020 3:36 PM IST