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दुर्ग : नियम विरूद्ध वाहन का चालन कर रहे वाहन चालकों को न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दी हिदायत कहा वाहन के नियमों का पालन करें

डिजिटल डेस्क, दुर्ग। श्री राजेश श्रीवास्तव जिला एवं सत्र न्यायाधीशध्अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आज 3 जनवरी को राजेन्द्र प्रसाद चौक दुर्ग में जागरूकता अभियान प्रारंभ की गई । आज प्रथम दिन दो पहिया वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही की गई। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में श्री लोकेश पटले, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग ने उपस्थित होकर जनमानस को मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत जानकारी प्रदान की । जिसमें उन्होंने बताया की सीट बेल्ट यो हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रूपये का अर्थदण्ड, शराब पीकर गाडी चलाने पर 10,000 रूपये, दो पहिये पर 2 से अधिक सवारी बैठाये जाने पर 2000 रूपये और 03 महिने के लिए गाडी जप्त, लिमिट स्पीड से तेज गाडी चलाने पर 5000 रूपये, बिना लायसेंस के वाहन के गाडी चलाने पर 5000 रूपये एवं एम्बुलेंस का रास्ता रोका तो 10,000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया जावेगा । जो वाहन चालक मोटर यान अधिनियम के तहत नियमों के विरूद्ध वाहन चालन का कार्य करते हुए पाये गये हैं उन्हें बंधपत्र भरवाया जाकर चेतावनी दी गई कि वह वाहन का चालन नियमों के विरूद्ध न करें अन्यथा वे कानून की परिधि में दण्डनीय अपराध माना जायेगा ।लोगों को वाहन चलाने के संबंध में नियमों की जानकारी नहीं होना तथा बढ़ती दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तथा मोटरयान के नए नियमों की जानकारी जनमानस को दिए जाने के लिए यहां विशेष जागरूकता अभियान हैं। वाहन चालकों को नए संशोधित नियमों की जानकारी तथा मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस बीमा हेलमेट नहीं होने पर लगने वाले अर्थदंड के संबंध में जानकारी देने तथा जो वाहन चालक मोटर यान अधिनियम के तहत गलत पाए जाने वाले वाहन चालकों से बंद पत्र भरवाया जा रहा है दुर्ग में वाहन चालक यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं जिसके कारण दुर्घटनाओं में ज्यादा बढ़ोतरी होती जा रही है लोगों में वह अंचल के नियमों की जानकारी नहीं होने से जुर्माना अदा करना पड़ता है नाबालिक वाहन चालन करते हैं और अपने साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के जान को जोखिम में डालते हैं लोगों में वाहन के बीमा करवाए जाने में आर्थिक क्षति तो दिखती है किंतु किसी दुर्घटना होने पर जब ज्ञात होता है कि बीमा नहीं कराए जाने से क्या परेशानी हुई तब बीमा कराने के महत्व को समझते हैं युवा वर्ग के वाहन चालक तीन सवारी वाहन का चलन करते हैं और अपने वाहन को तेज गति से चलाते हैं चलाते हैं मानव जीवन को जोखिम में डालते हैं। उक्त जागरूकता कार्यक्रम में यातायात विभाग एवं पुलिस विभाग का विशेष सहयोग लिया गया है । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा उक्त अभियान में पैरालीगल वालिन्टियर्स की भी सेवाएं ली जा रही है जो वाहन चालकों को वाहन चालन के नियमों से अवगत कराने के साथ ही जो नियमों का उल्लंघन करने वालों को बंधपत्र भी भरवाकर समझाईश देकर नियमों की प्रति जागरूक रहने के लिए व्यक्तिगत तौर पर स्वतः जागरूक रहने हेतु समझा रहे हैं । आगामी दिवस पर चार पहिया वाहनों पर भी इसी प्रकार की जागरूकता अभियान चलाया जाकर उन्हें मोटर यान अधिनियमों की जानकारी दी जावेगी । उक्त जागरूकता अभियान दिनांक 10 जनवरी तक निरंतर जारी रहेगी ।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।