सहकारी संस्थाओं के चुनाव तीन माह के लिए स्थगित

Election of cooperative institutions postponed for three months
सहकारी संस्थाओं के चुनाव तीन माह के लिए स्थगित
सहकारी संस्थाओं के चुनाव तीन माह के लिए स्थगित

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमकी विभिन्न धाराओं में संशोधन के लिए सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। कोरोना के कारण सहकारी संस्थाओं के चुनाव स्थगित करने संबंध में शासनादेश व अधिनियम में एकरूपता लाने और लेखा परीक्षण निश्चित समय में पूरा न कर सकने के कारण अधिनियम में संशोधन किया गया है। सहकारी संस्थाओं के चुनाव 18 मार्च 2020 से तीन महीने के लिए स्थगित किए गए हैं। वहीं 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाली संस्थाओं के समिति सदस्यों को पद छोड़ना पड़ेगा। जिससे यहां प्रशासक नियुक्ति करना होगा। ऐसी संस्थाओं का लेखापरीक्षण कोरोना के कारण संभव नहीं है। यह लेखा परीक्षण पूरा करने के लिए छूट देने का अधिकार संशोधन के बाद सरकार के पास आ गया है। 

Created On :   28 April 2020 11:18 AM IST

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