हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेन्टीनाका बरेला मुख्य मार्ग से नहीं हटे अतिक्रमण

Encroachment from Pantinaka Barela main road not even after High Court order
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेन्टीनाका बरेला मुख्य मार्ग से नहीं हटे अतिक्रमण
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेन्टीनाका बरेला मुख्य मार्ग से नहीं हटे अतिक्रमण

डिजिटल डेस्क जबलपुर । हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी पेन्टीनाका-बरेला मुख्य मार्ग से अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। मुख्य मार्ग के दोनों तरफ सब्जी, फल और मटन की अवैध दुकानें लगाई जा रही हैं, इससे कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ। इस संबंध में नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन के रूप में स्मरण पत्र पत्र भेजा गया है। स्मरण पत्र की कॉपी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव, जबलपुर कलेक्टर और एसपी को भी भेजी गई है।  स्टेट बार कौंसिल के सदस्य राधेलाल गुप्ता ने कहा है कि पेन्टीनाका से बरेला तक फोरलेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। डिवाइडर के दोनों तरफ सड़क की चौड़ाई 20 से 22 फीट है। इसके बाद नाली और पटरी प्रस्तावित है। नगर निगम की लापरवाही से सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हो चुका है। हाईकोर्ट ने मुख्य मार्ग के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। यह याचिका अभी भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। स्मरण पत्र में जल्द अतिक्रमण हटाने की माँग की गई है। 
 

Created On :   12 Dec 2020 10:12 AM GMT

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