निजी विद्यालय निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करें: कलेक्टर

Ensure that private schools follow the prescribed conditions: Collector
निजी विद्यालय निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करें: कलेक्टर
पन्ना निजी विद्यालय निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करें: कलेक्टर

डिजिटल डेस्क , पन्ना। जिले में संचालित समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी निजी विद्यालयों के प्राचार्यों को शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का कडाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन को विद्यालय में प्रवेश, उपयोग में लाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, बैग, यूनीफार्म, स्पोट्र्स किट, ट्रांसपोर्ट सुविधा फीस अथवा परोक्ष-अपरोक्ष रूप से संग्रहित की जाने वाली धनराशि का विवरण विद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के साथ जिला शिक्षा अधिकारी के ई.मेल.पर भेजने के लिए कहा गया है। निजी विद्यालय प्रबंधन विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को किसी भी निर्धारित विक्रेता से पठन-पाठन सामग्री, यूनीफार्म, जूते आदि खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। छात्र-छात्राएं अथवा उनके अभिभावक खुले बाजार से सामग्रियां खरीदने के लिए स्वतंत्र होंगे। विद्यालय द्वारा यूनीफार्म के अलावा किसी भी पठन-पाठन सामग्री पर विद्यालय का नाम उल्लेखित नहीं करेंगे। गणवेश का परिवर्तन किया जाता है तो वह गणवेश तीन शैक्षणिक सत्रों में यथावत लागू रहेगा। विद्यालय प्रबंधन को परिवहन सुविधा के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों से परिवहन संबंधी राशि प्राप्त की जाती है तो वह फीस संरचना में सम्मिलित की जाएगी। विद्यालय प्रबंधन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन न किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर विद्यालय के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।

Created On :   11 March 2022 3:18 PM IST

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