पूर्व विधायक मेहता को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

Ex-MLA Mehta gets interim relief from High Court
पूर्व विधायक मेहता को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत
आय से अधिक संपत्ति का मामला  पूर्व विधायक मेहता को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। आय से अधिक संपति के मामले में जांच के घेरे में आए भारतीय जनता पार्टी के नेता व पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को बांबे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। कुछ दिनों पहले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो(एसीबी) ने इस मामले को लेकर मेहता व उनकी पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए मेहता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया है। गुरुवार को अवकाशकालीन न्यायमूर्ति भारती डागरे के सामने मेहता के जमानत आवेदन सुनवाई के लिए आया। इस दौरान सरकारी वकील ने कहा कि आरोपी को 30 मई तक इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस तरह से मेहता को हाईकोर्ट आने के बाद अंतरिम राहत मिली है। मीरा-भायंदर इलाके से भाजपा के विधायक रहे नरेंद्र मेहता और उनकी पत्नी सुमन मेहता के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया है। 

नवघर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर में एसीबी ने आरोप लगाया है कि मेहता ने 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2015 के बीच सरकारी पद पर रहते हुए जो संपत्ति अर्जित की वह उनकी आय के ज्ञात स्त्रोतों से 8 करोड़, 25 लाख 51 हजार 773 रुपए ज्यादा है। इस दौरान मेहता मीरा भायंदर महानगर पालिका में नगरसेवक और महापौर थे। साथ ही वे 2014 में विधायक भी चुने गए थे। एसीबी का दावा है कि गलत तरीके से हासिल की गई संपत्ति छिपाने में सुमन मेहता ने भी उनकी मदद की। 

 

Created On :   27 May 2022 4:13 PM IST

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