संपत्ति और जल कर की अधिभार राशि में मिलेगी छूट

Exemption in surcharge amount of property and water tax
संपत्ति और जल कर की अधिभार राशि में मिलेगी छूट
पन्ना संपत्ति और जल कर की अधिभार राशि में मिलेगी छूट

डिजिटल डेस्क,  पन्ना। आगामी 12 मार्च को आयोजित नेशनल लोक अदालत में संपत्ति कर और जल कर के प्रकरणों में एक बार के लिए छूट प्रदान की जाएगी। संपत्ति कर के कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इसी तरह 50 हजार रूपये से 1 लाख रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत और 1 लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट प्राप्त होगी। इसी तरह जल उपभोक्ता प्रभार.जलकर के प्रकरणों में कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में शत प्रतिशतए 10 हजार से अधिक एवं 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर अधिभार में 75 प्रतिशत तथा 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर अधिभार राशि में 50 प्रतिशत की छूट मिल सकेगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय पन्ना में संपर्क किया जा सकता है।

Created On :   8 March 2022 12:17 PM IST

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