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एफडीए के पास नहीं है होटलों की जांच का रिकॉर्ड, हजारों की संख्या में है प्रतिष्ठान
डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने संक्रमण रोकने के लिए खाद्य पदार्थ परोसने वाले या खाद्य पदार्थ की सेवा देने वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। अन्न व औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग को होटलों व संबंधित स्थानों पर जाकर संबंधित व्यक्ति के मेडिकल सर्टिफिकेट की जांच करनी है। विभाग होटलों में जाकर जांच तो कर रहा है, लेकिन कितने लोगों की जांच हुई, कितनों को नोटिस दिए और कितनों से जुर्माना वसूला इसकी जानकारी फिलहाल विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।
खुले में रहते हैं खाद्य पदार्थ
नागपुर जिले में होटलों व खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठानों की संख्या हजारों में हैं। सरकार ने होटल में खाद्य पदार्थ परोसने वालों के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी कर दिया है। इसके अलावा एक साल बाद इसे रिन्यू भी करना है। विभाग ने होटलों में जाकर जांच की। बड़े होटलों में तो वेटर व कुक के पास मेडिकल सर्टिफिकेट मिले, लेकिन रास्ते व फुटपाथ पर खाद्य पदार्थ बनाकर बेचने वाले व पानी-पुरी बेचने वाले अधिकांश लोगों की जांच पड़ताल ही नहीं हो सकी है। शहर में हर दिन हजारों लोग सड़क किनारे लगे हाथठेले व होटल से पानी-पुरी, कचोरी-समोसा या वड़ा खाते हैं। सेवा देने वाले अधिकांश लोग हैंड ग्लोब्स तो पहन लेते हैं, लेकिन इनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है या नहीं, इसका जवाब विभाग के पास भी नहीं है। लोग जोखिम लेकर खाद्य पदार्थ खा रहे हैं।
इस तरह करनी है कार्रवाई
हाेटल व हाथ ठेले पर खाद्य पदार्थ बेचने वालों की जांच करनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं होने पर सुधार करने का नोटिस देना है। इसके बाद सुधार नहीं होने पर होटल को कुछ दिन के लिए सस्पेंड करना है। इसके अलावा जुर्माना भी करना है। सर्टिफिकेट एक साल पुराना होने पर उसे रिन्यू कराने के निर्देश देना है।
इस बात की होती है पुष्टि
मेडिकल सर्टिफिकेट देने वाला डाक्टर इस बात की पुष्टि करता है कि, संबंधित व्यक्ति को किसी तरह का छूत का रोग नहीं है। किसी तरह का त्वचा रोग नहीं है। यह खाद्य पदार्थ परोसने के लिए पूरी तरह फिट है आैर इससे किसी अन्य को बीमारी नहीं हो सकती।
कार्रवाई तो करते हैं, पर डाटा उपलब्ध नहीं
राज्य सरकार के आदेश पर अमल किया जा रहा है। जिले में कितने होटल या खाद्य प्रतिष्ठान हैं, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है और हम अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, लेकिन कितने लोगों को नाेटिस दिए, कितने होटल सस्पेंड किए या कितनों पर जुर्माना लगाया, इसके आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।
-शरद कोलते, सहायक आयुक्त, एफडीए नागपुर
Created On :   27 Dec 2019 12:16 PM IST