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गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में लागू हुई 144 धारा
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर गणेशोत्सव के दौरान सार्वजनिक जगहों पर लोगों की भीड़भाड़ रोकने के लिए मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है। गुरूवार को मुंबई पुलिस ने आदेश जारी कर 10 सितंबर से 19 सितंबर तक महानगर में पांच से ज्यादा लोगों के इकठ्ठा होने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक मुंबई पुलिस ने भी पंडालों में जाकर बाप्पा के दर्शन करने पर रोक लगा दी है और लोगों से सिर्फ ऑनलाइन ही बाप्पा के दर्शन करने की अपील की गई है। इसके अलावा बाप्पा की मूर्ति घर ले जाने या विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने पर भी रोक होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 188 और दूसरे संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है।
मुंबई पुलिस के उपायुक्त (ऑपरेशन) चैतन्य एस ने गुरूवार को यह आदेश जारी किया। वहीं मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने बयान जारी कर लोगों से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लागू किए गए नियमों का पालन करने की अपील की है। मुंबई के सबसे लोकप्रिय लालबागचा राजा मंडल ने भी ऐलान किया है कि इस साल भक्त सिर्फ ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे। पंडाल में आकर प्रत्यक्ष दर्शन की इजाजत नहीं दी जाएगी।
गणोशोत्सव से पहले अपराधियों पर शिकंजा
गणोशोत्सव के दौरान आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने महानगर में बुधवार रात 11 बजे से दो बजे तक ऑपरेशन ऑलआउट चलाया। इस दौरान पुलिस ने 43 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 26 ऐसे लोगों को भी पुलिस ने दबोचा जिनके खिलाफ अदालतों ने गैरजमानती वारंट जारी किए हैं। ड्रग्स बेचने के मामले में 103 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अवैध हथियार रखने के मामले में 15 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। पुलिस ने ऐसा 32 लोगों को भी पकड़ा, जो तड़ीपार किए जाने के बावजूद मुंबई में रह रहे थे। रिकॉर्ड पर मौजूद 943 अपराधियों की जांच की गई जिनमें से 277 पुलिस को हाथ लगे। इनके खिलाफ पुलिस ने प्रतिबंधक कार्रवाई की। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता डीसीपी चैतन्य एस ने बताया कि महानगर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत 129 जगहों पर नाकेबंदी कर करीब 10 हजार वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने शहर के होटल, लॉज समेत कई संवेदनशील ठिकानों की भी जांच की है।
Created On :   9 Sep 2021 2:55 PM GMT