मांस से भरा ट्रक पकड़ाया, दो गिरफ्तार, 41 लाख 5 हजार का माल जब्त

Filled a truck full of meat, two arrested, goods worth 41 lakh 5 thousand seized
मांस से भरा ट्रक पकड़ाया, दो गिरफ्तार, 41 लाख 5 हजार का माल जब्त
मांस से भरा ट्रक पकड़ाया, दो गिरफ्तार, 41 लाख 5 हजार का माल जब्त

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जूनी कामठी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले कोसाटाल स्लाटर हाउस नवनियुक्त डीसीपी के पथक द्वारा शुक्रवार की सुबह छापा मारकर मवेशियों के कटे हुए मांस से भरा एक ट्रक के अलावा दो छोटी गाड़ी पुलिस ने पकड़ी। इनमें से ट्रक में 13 टन मांस मिला। इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर कुल 41 लाख 5 हजार रुपए का माल जब्त कर लिया है। नागपुर शहर पुलिस परिमंडल 5 के पुलिस उपायुक्त निलोत्पल द्वारा स्थापित विशेष पथक शुक्रवार को सुबह के समय कामठी परिसर में पेट्रोलिंग कर रहा था। इस बीच उन्हें खबर मिली कि, कामठी के कोसाटाल स्लाटर हाउस परिसर में मवेशियों के कटे मांस को लेकर कुछ गाड़ियां लोड कर के बाहर भेजी जा रही है। खबर मिलते ही पथक के सहायक पुलिस निरीक्षक प्रशांत अन्नछत्रे, विनोद सोनटक्के, सूरज भारती, चेतन जाधव, प्रभाकर मानकर, रवींद्र राऊत और मृदुल नगरे ने घटनास्थल पर जाकर रेहान हाजी के घर के बाजू में खड़े ट्रक को घेरा। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद 5 से 6 लाेग भाग खड़े हुए। 


पुलिस ने पीछा करके इनमें से 2 लोगों को पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपियों में 12 चक्का ट्रक क्रमांक एमएच-40, बीजी-3113 का मालिक मो. जावेद वल्द हबीब खान (31) मदन चौक कामठी और दूसरा इरशाद अहमद वल्द प्यारे साहब शेख (31) चौधरी मस्जिद के समीप भाजीमंडी कामठी निवासी का समावेश है। पुलिस ने घटनास्थल से जो 12 चक्का ट्रक जब्त किया है। उसमें 13 टन मवेशियों का मांस जिसकी कीमत लगभग 19 लाख 50 हजार रुपए और ट्रक की कीमत 16 लाख 50 हजार रुपए बताई जा रही है। उसी प्रकार कुछ ही दूरी पर पुलिस को एक टाटा सुपर एक्स पिकअप वाहन क्रमांक एमएच-30, एवी-0269 कीमत लगभग 1 लाख 35 हजार रुपए और अशोक लिलैंड दोस्त पिकअप वाहन क्रमांक एमएच-34, एबी-7085 कीमत 3 लाख 70 हजार रुपए को भी जब्त किया। बता दें कि, दोनों पिकअप वाहन में बर्फ और प्लास्टिक की बोरी जो खून से सनी थी वह पाई गई। इस प्रकार पुलिस ने घटनास्थल से कुल 41 लाख 50 हजार रुपए का माल जब्त कर आरोपियों के खिलाफ 11 (1) (ल) भारतीय प्राणी को निद्रयता से वहन करने, प्रतिबंधक अधिनियम 1960 सहधारा 5, 5 (क) 9, 9 (अ) 9 (ब) महाराष्ट्र प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1995 सुधार कानून 2015 सहधारा 83/177 के तहत कामठी के जूना पुलिस थाने में मामला दर्ज किया है।

Created On :   28 Sept 2019 11:14 AM IST

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