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अभी Unlock लेवल 3 में है देश की आर्थिक राजधानी, नहीं खुल सकेंगे मॉल-थियेटर
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य सरकार द्वारा अनलॉक को लेकर जारी नए दिशा निर्देश के अनुसार मुंबई लेवल 3 में है, इस लिए अभी यहां सिनेमाघर, मॉल, नहीं खुल सकेंगे जबकि लोकल ट्रेनों में भी आम लोगों को यात्रा की अनुमति नहीं होगी। मुंबई की महापौर किशोरी पेडणेकर ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुंबई में कोरोना मरीजों के दोगुना होने का प्रमाण 515 दिन तक पहुंच चुका है। फिलहाल मुंबई लेवल तीन में है। पॉजविटी रेट में कमी आने के साथ यहां पाबंदियों में और छूट जाएगी। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार फिलहाल मुंबई में निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खोले जा सकेंगे और सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शाम 4 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ जुट सकेंगे पर यह जुटान शनिवार-रविवार को नहीं हो सकेगी। जबकि विवाह समारोह में 50 लोग जुट सकेंगे। जिम, सैलून, स्पा आदि शाम 4 बजे तक 50 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। पर यहां केवल अपाइंटमेंट से प्रवेश देना होगा और एसी के इस्तेमाल पर पांबदी रहेगी। सार्वजनिक वाहनों को 100 फीसदी सिटिंग क्षमता के चलाया जा सकेगा। मुंबई मनपा आयुक्त कमिश्नर आईएस चहल ने कहा कि मुुंबई में कोविड मरीजों की संंंक्रमणण दर 5.56 प्रतिशत से ज्यादा है। जबकि 32.51 प्रतिशत ऑक्सिजन बेड पर अब भी मरीजों का इलाज हो रहा है। इसे लिए राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुुुआर मुंबई में लेवल 3 में है। इसलिए मुंबई को पूरी तरह से अनलॉक होने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा।
ऐसे होगी अनलॉक मुंबई
- आवश्यक वस्तुओं की दुकानें- प्रतिदिन 4 बजे तक
- गैर आवश्यक सेवा की दुकानें- शाम 4 बजे तक( सोमवार से शुक्रवार)
- मॉल्स, थिएटर व नाट्यगृह अभी बंद रहेंगे
- रेस्टोरेंट- 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे 4 बजे तक। उसके बाद पार्सल व होम डिलवरी
- लोकल ट्रेन- सिर्फ मेडिकल व अत्यावश्यक सेवा के कमर्चारियों के लिए
- पब्लिक प्लेस, ओपन ग्राउंड, वॉकिंग व साइकिलिंग- प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 9 बजे तक
- प्राइवेट ऑफिस- शाम 4 बजे तक
- सरकारी ऑफिस- 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ
- स्पोर्ट्स- सुबह 5 बजे से 9 बजे तक, शाम 6 बजे से 9 बजे तक आउटडोर
- सामाजिक, सांस्कृतिक व मनोरंजन- 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शाम 4 बजे तक
- विवाह समारोह- सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति
- अंतिम संस्कार- सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति
- मीटिंग, इलेक्शन, लोकल बॉडी और को-ऑपरेटिव संस्था- 50 प्रतिशत क्षमता के साथ
- कंस्ट्रक्शन- सिर्फ साइट पर लेबर के साथ
- ई कामर्स- नियमित
- जमाव बंदी/ संचार बंदी- सुबह 5 बजे तक
- जिम, सैलून, स्पा, ब्यूटीपार्लर, वेलनेस सेंटर- 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दिन में 4 बजे तक। एसी की अनुमति नहीं।
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट- शत प्रतिशत क्षमता केसाथ। खड़े होकर सफर की अनुमति नहीं।
Created On :   6 Jun 2021 6:07 PM IST