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सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर भी लगेगा जुर्माना
डिजिटल डेस्क जबलपुर । कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है और इसका पालन कराने के लिए अब दुकानदारों के साथ ही आम लोगों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। किसी भी दुकान में यदि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में दुकानदार के साथ ही ग्राहकों पर भी 100 रुपए से लेकर 250 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर जुर्माना लगाने के लिए निगमायुक्त ने अधिकारियों को अधिकार प्रदान किए हैं।
प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा गत दिवस नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने पर 1 हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित करने के लिए स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त को अधिकृत किया गया है। कलेक्टर द्वारा आदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान से सामग्री का विक्रय करते समय ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने हर एक-एक मीटर की दूरी पर चूने की लाइन बनाएँ, ग्राहकों को एक-एक करके सामग्री का वितरण करें तथा मास्क अनिवार्य रूप से लगाया जाए। प्रदेश के प्रमुख सचिव द्वारा दिए गए आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर पैनाल्टी वसूल किये जाने के लिए निगमायुक्त ने स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, निरीक्षक एवं स्वास्थ्य निरीक्षक, संभाग क्रमांक 1 से 15 तक को आयुक्त के अधिकार प्रत्यायोजित किए जाते हैं।
Created On :   29 April 2020 2:12 PM IST