जरुरी यात्रा के लिए पुलिस से लेना होगा पास - कर सकेंगे ऑनलाईन आवेदन, फिजूल यात्रा पर लगेगा जुर्माना

Fines will be imposed on the useless journey
जरुरी यात्रा के लिए पुलिस से लेना होगा पास - कर सकेंगे ऑनलाईन आवेदन, फिजूल यात्रा पर लगेगा जुर्माना
जरुरी यात्रा के लिए पुलिस से लेना होगा पास - कर सकेंगे ऑनलाईन आवेदन, फिजूल यात्रा पर लगेगा जुर्माना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य से बाहर जाने या एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए एक बार फिर यात्रा पास लेना जरुरी होगा। महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार से यह नियम फिर से लागू कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है जिससे लोग बेहद जरूरी होने पर ही यात्रा करें। बता दें कि गुरूवार रात से ही राज्य में विवाह में सिर्फ 25 लोगों के शामिल होने, अत्यावश्यक जरूरतों के लिए ही घर से बाहर निकलने, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही अत्यावश्यक सेवाओं की दुकाने खुली रखने जैसे कड़े प्रतिबंध लागू किए गए हैं जिससे कोरोना क्रमण के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) संजय पांडे ने बताया कि राज्य में शुक्रवार से ई-पास सिस्टम फिर से लागू कर दिया गया है। बेहद जरूरी होने पर ही लोग इसका इस्तेमाल करें। पास के लिए लोगों को https://covid19.mhpolice.in पर आवेदन करना होगा। जो लोग ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते वे नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस की मदद ले सकते हैं। पुलिस स्टेशन में आवेदन करने में लोगों की मदद की जाएगी। ई-पास आपात स्थिति में व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ही जारी किए जाएंगे। कुछ दिनों पहले ही डीजीपी पांडे ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि पुलिस इस बार यात्रा के लिए ई-पास जारी नहीं करेगी। लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो मौजूदा पाबंदियों के बीच जरूरी यात्रा के लिए परेशान थे इसीलिए इसे फिर से शुरू करने का फैसला किया गया। पिछले साल सख्त लॉकडाउन के दौरान भी अत्यावश्यक सेवाओं और जरूरी काम से बाहर जाने वाले लोगों के लिए ई-पास जारी किए जाते थे। मुंबई पुलिस के प्रवक्ता चैतन्य एस ने बताया कि शहर या जिले के बाहर जाने वाले ई-पास के लिए आवेदन करने वालों को जांच के बाद पास जारी किए जाएंगे। पास का प्रिंटआउट लेकर वाहन पर लगाया जा सकता है या इसे स्मार्टफोन में रखा जा सकता है। जिसे जांच के दौरान दिखाना होगा। उन्होंने बताया कि मुंबई में वाहनों पर श्रेणी के मुताबिक अलग रंग के स्टिकर लगाने की प्रक्रिया जारी रहेगी। शहर या जिले के भीतर प्रवेश के लिए ई-पास की जरूरत नहीं है।

बगैर जरुरी कारण से यात्रा करने पर लगेगा जुर्माना, जब्त हो सकते हैं वाहन 

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बुधवार की रात राज्य सरकार ने पाबंदियों को और सख्त किया है। नए आदेश से जुड़े सवालों के जवाब इस प्रकार हैं। 

डाक्टर व मेडिकल से जुड़े लोगों की यात्रा पर पाबंदी होगी?

डाक्टर व मेडिकल से जुड़े लोगों की आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी। वे निजी अथवा सार्वजनिक परिवहन से यात्रा कर सकेंगे। प्रशासन की तरफ से जारी परिचय पत्र पर वे यात्रा कर सकते हैं। पर उनकी यात्रा चिकित्सा से जुड़ी होनी चाहिए। 

लोकल ट्रेन में कौन-कौन लोग यात्रा कर सकेंगे?

केवल सरकारी कर्मचारी, अधिकारी व मेडिकल सेवा के कर्मचारी लोकल ट्रेन से यात्रा के लिए पात्र होंगे।

टैक्सी-आटोरिक्शा में कौन-कौन यात्रा कर सकता है?

मेडिकल आपातकालिन स्थति वाले, परीक्षा, विमान, ट्रेन व बस पकड़ने के लिए जाने वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 

अंतर जिला यात्रा की अनुमति है क्या?

बस व लंबी दूरी की ट्रेनों के अलावा निजी वाहनों से अंतर जिला यात्रा की अनुमति है लेकिन यात्रा के लिए बेहद आवश्यक कारण होने चाहिए। आपातकालिन चिकित्सा, परिवार के किसी सदस्य की मौत जैसी स्थति में यात्रा कर सकते हैं। लेकिन सरकारी आदेश के वहां पहुंचने पर तहत 14 दिनों तक क्वारेंटाईन रहना होगा। 

सरकारी कार्यालय में आगंतुकों को जाने की अनुमति है क्या?

इसके लिए अनुमति नहीं है, पर रजिस्ट्रेशन जैसे कार्य के लिए सह निबंधक कार्यालय जा सकते हैं। इसके लिए पहले से आवेदन करना होगा। 

स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालय खुल सकते हैं?

स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालय बंद हैं। पर संबंधित स्कूल, कालेज व विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए जरुरी शिक्षक व कर्मचारी जा सकते हैं। इनकी संख्या पांच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।  

होम डिलीवरी केवल ई-कामर्स कंपनियां कर सकती हैं अथवा कोई अन्य भी कर सकता है?

प्रतिष्ठान द्वारा अधिकृत किए गए व्यक्ति द्वारा होम डिलीवरी किया जा सकता है। होम डिलीवरी करने वालों को यह बताना होगा कि वे कहां होम डिलीवरी कर रहे हैं।

यदि कोई व्यक्ति बगैर जरुरी कारण के यात्रा करते मिला तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा? और यदि जुर्माना नहीं भर सका तो क्या कार्रवाई होगी? उसका वाहन जब्त किया जा सकता है?

स्थानीय डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथारिटी (डीएमए) द्वारा नियुक्त व्यक्ति दंड वसूल सकेगा। यदि संबंधित व्यक्ति जुर्माने की राशि जमा करने में असमर्थ है तो मोटर वाहन कानून या बीपीए जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

20 अप्रैल 2021 के आदेश के मुताबिक होम डिलीवरी रात 8 बजे तक हो सकती है। जोमैटो व स्विगी के लिए भी यह नियम लागू होगा?

आदेश के अनुसार स्थानीय डीएमए को समय सीमा में छूट देने का अधिकार है। एक जैसी सेवा देने वाले सभी प्रतिष्ठनों के लिए एक जैसे नियम लागू होंगे। 

वकील व क्लर्क की लिए यात्रा को लेकर संदिग्धता है। बांबे हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर बार व उनके क्लर्कों को यात्रा की अनुमति है?
जरुरी कारणों के साथ वकील व उनके कार्यालय के लोग यात्रा कर सकते हैं। लेकिन उन्हें लोकल ट्रेन, मेट्रो ट्रेन में यात्रा की अनुमति नहीं होगी। निजी कार व टैक्सी-आटोरिक्शा व सार्वजनिक बस से यात्रा कर सकते हैं।

किसी शहर में अटक गया व्यक्ति निजी कारणों से अपने घर जा सकता है? व्यापार के लिए अंतर जिला यात्रा की अनुमति है? विमान यात्रा के लिए बुकिंग करने वाला यात्री महाराष्ट्र के विभिन्न शहरों से मुंबई एयरपोर्ट तक जा सकता है?

दूसरे राज्यों में फंसा व्यक्ति विमान, लंबी दूरी की ट्रेन व बस और टैक्सी सहित अन्य सार्वजनिक वाहन से आ सकता है। व्यापार के लिए एक जिले से दूसरे जिले में यात्रा की अनुमति नहीं है। यह सिद्ध होने पर की संबंधित व्यक्ति के मूल शहर में एयरपोर्ट नहीं है और टैक्सी में यात्रा करने वाले हर यात्री के पास बोर्डिंग पास होने पर एयरपोर्ट जाने के लिए अनुमति दी जा सकती है।  



 

 

Created On :   23 April 2021 8:30 PM IST

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