उद्धव-आदित्य के खिलाफ ट्वीट करने वाली महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द

FIR canceled lodged against woman tweeting against Uddhav-Aditya
उद्धव-आदित्य के खिलाफ ट्वीट करने वाली महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द
उद्धव-आदित्य के खिलाफ ट्वीट करने वाली महिला के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उनके बेटे तथा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करनेवाली सुनैना होले के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। होले ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान ट्वीट किया था। नई मुंबई निवासी होले ने गत वर्ष बांद्रा स्टेशन के बाहर इकठ्ठा हुई प्रवासी मजदूरों की भीड़ को लेकर ट्वीट किए थे। हाईकोर्ट ने सभी ट्वीट को देखने के बाद कहा कि इससे हमें नहीं लगता है कि याचिकाकर्ता (होले) ने कुछ गलत किया है। इसलिए होले के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाता है।

इस दौरान कोर्ट ने मौजूदा परिस्थितियों में भी सोशल मीडिया में नजर रखने के लिए पुलिस की सराहना की। होले ने पिछले साल अधिवक्ता डॉ अभिनव चंद्रचूड़ के माध्यम से एफआईआर रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। होले पर दो समुदायों के बीच वैमनस्य व नफरत फैलाने का आरोप था। 

 न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एम एस कर्णिक की खंडपीठ ने बुधवार को आप अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोपी ने अपने ट्वीट में किसी समुदाय का नाम नहीं लिखा है। यह ट्विट दो समुदायों के बीच नफरत भी नहीं फैलाते हैं। इसलिए किसी भी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने दो समुदायों के बीच नफरत फैलाई है। क्योंकि ट्वीट में किसी समुदाय का उल्लेख नहीं है। इसलिए यदि बारीकी से आरोपी (होले) के ट्वीट को देखा जाए तो उसमें  कुछ गलत करने का आशय नहीं नजर आता है।

खंडपीठ के फैसले के बाद राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज मोहिते ने फैसले पर रोक लगाने का आग्रह किया। ताकि वे उचित कदम उठा सके। उन्होंने दावा किया था कि आरोपी के ट्विटर पर 20 हजार फॉलोअर्स हैं। उनकी बहुत लोगों तक पहुंच है। वहीं आरोपी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्यादा लोगों तक पहुंच होने का अर्थ यह नहीं है कि उनकी मुवक्किल पेशेवर ट्वीट करने वाली है। इसके अलावा मेरे मुवक्किल के ट्वीट से कोई अप्रिय घटना भी नहीं घटी है।

इस तरह से खंडपीठ ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद कहा कि इस मामले में किसी अपराध का खुलासा नहीं होता है। इसलिए मामले में बांद्रा सायबर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाता है। खंडपीठ ने फैसले पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया। होले के खिलाफ अन्य ट्वीट को लेकर भी एफआईआर दर्ज है। जिन पर कोर्ट स्वतंत्र रुप से अलग से सुनवाई करेगी। 


 

Created On :   5 May 2021 5:54 PM IST

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