नगर निगम के पूर्व कमिश्नर समेत सात लोगों पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज

ईओडब्ल्यू ने शिकायत पर की कार्रवाई नगर निगम के पूर्व कमिश्नर समेत सात लोगों पर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज

डिजिटल डेस्क जबलपुर। भ्रष्टाचार से जुड़ी एक शिकायत की जाँच करते हुए आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने नगर निगम के पूर्व कमिश्नर केएस दुग्गल, तत्कालीन सहायक यंत्री एके रेजा, तत्कालीन उपयंत्री बीके दुबे समेत सात लोगों के िखलाफ षड्यंत्र, धोखाधड़ी करने और भ्रष्टाचार िनवारण अधिनियम की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। भोपाल से प्राप्त हुई िशकायत पर ईओडब्ल्यू एसपी देवेन्द्र प्रताप िसंह राजपूत के िनर्देश पर हुई इस कार्रवाई की िवस्तृत िववेचना जारी है, िजसमें आगे और भी लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है।
ईओडब्ल्यू एसपी श्री राजपूत ने बताया िक नेपियर टाउन िनवासी बलवंत कौर द्वारा एक िशकायत दी गई थी, जिसमें उन्होंने अपने प्लॉट नंबर 69 भँवरताल एक्सटेंशन स्थित मकान में से 900 वर्गफीट के एक ब्लॉक को मालती माला राय को 8 फरवरी 1979 को विक्रय किया था। लेकिन मकान के 900 वर्गफीट रकबा को कूट रचित दस्तावेज एवं नगर निगम जबलपुर के अधिकारियों के साथ षड्यंत्र करके 1693 वर्गफीट रकबा पर लीज नवीनीकरण एवं स्थानांतरण करवाकर 81 लाख रुपए में आरोपी नितिन पाहूजा एवं अन्य को 3
जनवरी 2019 को बेच दिया। मालती माला राय ने उक्त मकान दिनांक 3 जनवरी 2019 को विक्रय करने के उपरांत स्वयं मालिक ना होते हुए भी झूठा शपथ पत्र देकर उक्त मकान के संबंध में नगर निगम जबलपुर के आदेश दिनांक 31 मई 1978 की अवहेलना की और 25 जनवरी 2020 को भवन अनुज्ञा अनुमति प्राप्त कर ली और नितिन पाहूजा, दीपक खत्री, विनोद प्रेमचंदानी द्वारा पूर्व
निर्मित मकान को तोड़ कर पुन: निर्माण कर लिया। श्री राजपूत के अनुसार िशकायत की जाँच में पाया गया कि नेपियर टाउन िनवासी मालती माला राय, छोटी ओमती िनवासी नितिन पाहूजा, नेपियर टाउन निवासी दीपक खत्री, कचनार संभार निवासी विनोद प्रेमचंदानी एवं नगर निगम जबलपुर के तत्कालीन कमिश्नर केएस दुग्गल, सहायक यंत्री एके रेजा एवं उपयंत्री बीके दुबे द्वारा षड्यंत्र पूर्वक कूट रचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी से लीज ट्रांसफर नवीनीकरण की गई थी। जिसके कारण शासन को करीब 12 लाख, 15 हजार रुपए की तथा 793 वर्गफीट अपंजीकृत रकबा पर स्टाम्प ड्यूटी शुल्क ना देकर राजस्व की आर्थिक क्षति पहुँचायी गई। लिहाजा सभी के िखलाफ धारा 120बी, 420, 467, 468 471, एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 के तहत एफआईआर दर्ज करके विस्तृत छानबीन की जा रही है।

Created On :   3 March 2022 10:57 PM IST

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