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पहले ये बताएं कि लॉकडाउन की अवधि में आपने कितने कोविड मरीजों की देखभाल की?
जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का भोपाल की महिला समाजसेवी से सवाल, अगली सुनवाई 18 को
डिजिटल डेस्क जबलपुर । प्रदेश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के कारण वहां पर कोरोना संक्रमण आसानी से फैलने की आशंका जताते हुए दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए कहा- बंदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर काफी कुछ किया जा रहा, परंतु अपराधियों को एकदम से जेल के बाहर नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक तय न्यायिक प्रक्रिया है। इस मुद्दे से पहले खुद को भोपाल की समाजसेविका बताने वालीं याचिकाकर्ता ये बताएं कि लॉकडाउन में उन्होंने कितने कोविड-19 मरीजों की देखभाल की और इस दौरान उन्होंने संक्रमित मरीजों के लिए क्या-क्या कदम उठाए? इस बिन्दुओं पर युगलपीठ ने याचिकाकर्ताको 18 अगस्त तक विस्तृत जानकारी पेश करने कहा है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भोपाल के तुलसी नगर में रहने वाली माधुरी कृष्णास्वामी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्र उदय सिंह, अधिवक्ता भाविल पाण्डे, निकिता सोनवाने व अदिती प्रधान और राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्पेन्द्र यादव हाजिर हुए।
Created On :   12 Aug 2020 1:49 PM IST