पहले होटल मैनेजर ने फिर दोस्त ने 11 दिन तक किया महिला से दुष्कर्म

First the hotel manager then the friend raped the woman for 11 days
पहले होटल मैनेजर ने फिर दोस्त ने 11 दिन तक किया महिला से दुष्कर्म
पहले होटल मैनेजर ने फिर दोस्त ने 11 दिन तक किया महिला से दुष्कर्म

बेटी को जान से मारने की धमकी देकर बनाया था बंधक, दोनों आरोपी गिरफ्तार
डिजिटल डेस्क शहडोल ।
पांच साल की मासूम बेटी को जान से मारने की धमकी देकर महिला के साथ लगातार 11 दिनों तक बलात्कार की सनसनीखेज घटना सामने आई है। पहले बस स्टैण्ड के पास स्थित नालंदा होटल के मैनेजर ने होटल के कमरे में महिला की आबरू लूटी। इसके बाद उसके दोस्त ने घर में बंधक बनाकर दैहिक शोषण किया। बड़ी मुश्किल से चंगुल से भागी महिला ने पुलिस की शरण ली। शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 24 सितंबर को 24 वर्षीय महिला अपनी 5 वर्ष की बच्ची के साथ बस से ससुराल जा रही थी। शहडोल बस स्टैंड में बस बदलने के लिए उतरी। बस नहीं मिल रही थी। बस स्टैंड के पास स्थित नालंदा होटल में रात को ठहर गई। सुबह जब वह बच्ची के साथ घर के लिए जाने लगी तो होटल मैनेजर अजय उपाध्याय उर्फ अज्जू 49 वर्ष ने कहा कि तुम्हारे घर के लिए कोई बस नहीं है। मैं तुम्हें किसी गाड़ी से तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। बाहर कोरोना के कारण घूमना फिरना ठीक नहीं है। महिला उसकी बात मान कर रुक गई। उसी रात्रि 11-12 बजे अजय उसके कमरे में घुस आया और जबरदस्ती करने लगा। जब पीडि़ता चिल्लाने लगी तो बोला कि हल्ला करोगी तो तुम्हारी बेटी को जान से खत्म करवा दूंगा। कमरा बाहर से बंद करके चला गया।
छोडऩे के बहाने ले गया घर
दूसरे दिन शाम को आकर अजय बोला कि चलो तुम्हारे घर अपने दोस्त दीपक श्रीवास्तव 46 वर्ष के साथ भेजवा देता हूं। दीपक के साथ महिला एवं उसकी बच्ची को ऑटो में बैठा दिया। वहां से दीपक दोनों को शिवम कालोनी स्थित अपने घर ले गया और बोला अब यही तुम्हारा घर है। यहां से भागी तो तुम्हें व तुम्हारी बेटी को जान से मार दूंगा। दीपक ने अपने कमरे में ले जाकर बलात्कार किया। उसे घर में ही बंद किए रखा। दीपक ने 26 सितंबर से 7 अक्टूबर तक महिला को डरा धमका कर उसका शारीरिक शोषण किया। 7 अक्टूबर को जब दीपक अनूपपुर गया था तब महिला बच्ची को लेकर वहां से भाग निकली और पुलिस को घटनाक्रम बताया। दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 376-डी, 506, 344, 347 भादवि के तहत मामला दर्ज कर गुरुवार को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश चन्द्र मिश्रा के नेतृत्व में उप निरीक्षक ज्योति सिकरवार एवं आरक्षक गिरीश मिश्रा महत्वपूर्ण भूमिका रही।
 

Created On :   10 Oct 2020 1:52 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story