मजदूर की मौत की घटना के लिए जिम्मेदार भवन स्वामी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

Five years rigorous imprisonment to the building owner responsible for the incident of death of the worker
मजदूर की मौत की घटना के लिए जिम्मेदार भवन स्वामी को पांच वर्ष का कठोर कारावास
पन्ना मजदूर की मौत की घटना के लिए जिम्मेदार भवन स्वामी को पांच वर्ष का कठोर कारावास

डिजिटल डेस्क पन्ना। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्री आर.पी. सोनकर द्वारा हाई वोल्टेज लाईन की चपेट में आने के बाद सडक में गिरे मजदूर की हुई मौत के घटना के मामले में भवन स्वामी को घटना के लिए दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई गई है। अभियुक्त दुर्गा प्रसाद अग्रवाल पिता हरिशचंद्र अग्रवाल उम्र ५६ वर्ष निवासी गल्ला मण्डी के पास टिकुरिया मोहल्ला पन्ना को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३०४-भाग दो के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास और एक हजार रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा २०१ के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। घटना प्रकरण के अनुसार दिनांक ३० जनवरी २०१७ को मृतक कारीगर मजदूर ठाकुरदीन जाटव पिता मूलचंद्र जाटव निवासी मरई माता के पास इंद्रपुरी कालोनी पन्ना अभियुक्त दुर्गा प्रसाद अग्रवाल के मकान की तीसरी मंजिल से निकले बारजे की छपाई का कार्य कर रहा था।

उसी दौरान लगभग साढे १२ बजे बारजे के सामने से निकले ११ हजार केव्हीए हाईवोल्टेज विद्युत लाईन के तारों के सम्पर्क में आने और उसके बाद नीचे सडक स्थित मुख्य मार्ग में गिर जाने से मौत हो गई थी। घटना प्रकरण में अभियुक्त पर आरोप था कि यह ज्ञान रखते हुए कि ११ केव्हीए विद्युत लाईन निकली हुई है और उसके सम्पर्क में आने से मजदूर कारीगर ठाकुरदीन जाटव की मृत्यु या शारिरिक क्षति होना संभावित है इसके बावजूद भी वहां पर निर्माण कराया जा रहा था साथ ही साथ घटित घटना के बाद अभियुक्त द्वारा घटना स्थल पर बनीं लकडी एवं बांस की पेढ जिस पर बैठकर मृतक ने काम किया था उसको हटाकर अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया गया। घटित हुई घटना पर मृतक के पुत्र पिंकू जाटव की सूचना पर पुलिस द्वारा घटना की जांच कार्यवाही करते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आईपीसी की धारा ३०४ के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था तथा प्रकरण की विवेचना करते हुए चालान न्यायिक मजिस्ट्रेट पन्ना के न्यायालय में पेश किया गया।

जहां से पारित उपार्पण आदेश पर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश पन्ना द्वारा प्रकरण की सुनवाई की गई। उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष से प्रस्तुत साक्षी पप्पू कुशवाहा द्वारा न्यायालय में अपने दिए गए कथन में बताया गया कि घटना दिनांक को मृतक बारजे की छपाई का कार्य कर रहा था और वह भी उसके साथ काम कर रहा था। उसी दौरान बारजे के सामने से निकले बिजली के तारों के सम्पर्क में मृतक ठाकुरदीन जाटव सम्पर्क में आ गया और उसके बाद वह नीचे सडक पर गिर गया तथा उसकी मौत हो गई। घटना प्रकरण एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर न्यायालय द्वारा यह पाया गया कि अभियुक्त द्वारा जहां पर कार्य कराया जा रहा था उससे महज १.६ फिट दूरी पर ११ हजार केव्हीए विद्युत लाईन के तार निकले हुए थे जिससे दुर्घटना संभावित थी और उसे सुरक्षित करने के लिए अभियुक्त द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया। न्यायालय ने मृतक मजदूर की घटित घटना में हुई मौत के लिए अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई। 

क्षतिपूर्ति राशि दिए जाने की न्यायालय ने की अनुशंसा
न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश में कहा गया है कि मृतक ठाकुरदीन जाटव मजदूर पेशा व्यक्ति था। उसकी मृत्यु हो जाने के कारण उसके परिवार वारसान को उसके जीवन की हानि भी हुई है और उसकी मृत्यु के कारण उसके द्वारा प्राप्त अर्जित आय समाप्त हो चुकी है इस कारण मृतक ठाकुरदीन जाटव के वारसानों को मध्य प्रदेश अपराध पीडित प्रतिकर योजना २०१५ के तहत प्रतिपूर्ति राशि/हानि पर प्रतिकर राशि दिलाए जाने की अनुशंसा न्यायालय द्वारा की जाती है।

Created On :   15 Jan 2022 11:37 AM IST

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