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तीन माह में संविदा शिक्षक के संविलियन के अभ्यावेदन का करो निराकरण -हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। हाईकोर्ट ने रीवा के जिला शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि संविदा शिक्षक के संविलियन के अभ्यावेदन का तीन माह में निराकरण किया जाए। इस निर्देश के साथ जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया है।
संविलियन अवधि बढ़ा दी थी
रीवा निवासी प्रदीप कुमार साकेत की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बदरांव गौतमान सिरमौर में संविदा शिक्षक ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत है। शाला प्राचार्य ने आदेश का पालन नहीं करने पर उसकी सहायक अध्यापक के पद पर संविलियन अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष करने की अनुशंसा जिला शिक्षा अधिकारी से की। जिला शिक्षा अधिकारी ने उसकी संविलियन अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर चार वर्ष कर दी। इस आदेश के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने अपने आदेश को वापस लेते हुए उसकी संविलियन अवधि यथावत तीन वर्ष कर दी। इसके बाद भी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने तीन वर्ष में उसका संविलियन सहायक अध्यापक के पद पर नहीं किया।
अधिवक्ता बालकिशन चौधरी और नारायण चौधरी ने तर्क दिया कि वर्ष 2008 में राज्य सरकार ने आदेश जारी किया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के संबंध में रियायत बरती जाए। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आदेश वापस लिए जाने के बाद भी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा याचिकाकर्ता का संविलियन सहायक अध्यापक के पद पर नहीं किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने संविलियन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अभ्यावेदन भी दिया, लेकिन उसका निराकरण नहीं किया गया। सुनवाई के बाद एकल पीठ ने जिला शिक्षा अधिकारी और मुख्य कार्यपालन अधिकारी को निर्देशित किया है कि संविदा शिक्षक के संविलियन के अभ्यावेदन का तीन माह में निराकरण किया जाए।
Created On :   22 May 2019 1:54 PM IST