अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़क कार्रवाई में अवरोध पैदा करने वाले पूर्व नगरसेवकों को दो साल की सजा

Former corporators sentenced to two years for obstructing crackdown on illegal construction
अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़क कार्रवाई में अवरोध पैदा करने वाले पूर्व नगरसेवकों को दो साल की सजा
कोर्ट अवैध निर्माण के खिलाफ तोड़क कार्रवाई में अवरोध पैदा करने वाले पूर्व नगरसेवकों को दो साल की सजा

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महानगर से सटे कल्याण की सत्र न्यायालय ने महानगरपालिका प्रशासन की तोड़क कार्रवाई में अवरोध पैदा करनेवाले शिवसेना के तीन पूर्व नगरसेवकों को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई  है। कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएस गोरवाडे ने दोनों पक्षों को  सुनने के बाद तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 353(सरकारी अधिकारी के कार्य व दायित्व निर्वहन में अवरोध पैदा करना) व अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना साल 2006 की है।जब कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका के अधिकारियों की टीम डोंबिवली के एमआईडीसी इलाके में एक काम्प्लेक्स में स्थित अनधिकृत दुकानों को तोड़ने के लिए गई थी। उस दौरानपूर्व नगरसेवक  सदानंद  थरवल, तात्यासाहब माने व शरद गंभीरराव ने महानगरपालिकों के अधिकारियों को अनधिकृत दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका और उनके काम में अवरोध पैदा किया। इसके बाद मनपा अधिकारी की शिकायत  पर आरोपियों के खिलाफ डोंबिवली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले की जांच के  बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया। सरकारी वकील सचिन कुलकर्णी के मुताबिक न्यायाधीश ने मामले से जुड़े सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपियों को दो साल के कारावास की सजा सुनाई और उन पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। 
 

Created On :   12 Dec 2021 1:33 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story