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पूर्व वित्त मंत्री भनोत ने वापस ली याचिका
डिजिटल डेस्क जबलपुर । भोपाल के चार इमली में स्थित सरकारी आवास खाली कराए जाने की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पूर्व वित्त मंत्री तरूण भनोत ने गुरुवार को वापस ले ली है। जस्टिस संजय यादव और जस्टिस राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव की युगलपीठ के सामने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हरजस छाबड़ा ने दलील दी कि इस मामले के विचाराधीन रहते सरकारी आवास की सील को अधिकारियों ने हटा दिया है। यदि भविष्य में कोई नया कारण सामने आता है तो वे उसे फिर से चुनौती देंगे। इस बयान पर युगलपीठ ने वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी।
इन्दौर भेजे गए डॉक्टरों से संबंधित याचिका खारिज
कोरोना का इलाज करने के प्रदेश के विभिन्न जिलों से डॉक्टरों के इंदौर किए गए ट्रांसफर को चुनौती देने वाली याचिका जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकलपीठ ने गुरुवार को खारिज कर दी। याचिकाकर्ता डॉ. जगदीश घोरे व अन्य की ओर से दायर इस याचिका पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता राजेश्वर राव ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ताओं को इन्दौर से कार्यमुक्त कर दिया गया है, ऐसे में यह मामला अब सुनवाई योग्य नहीं बचा। इस पर अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि डॉक्टरों के ट्रांसफर का मुद्दा विचारण के लिए फिलहाल खुला है।
Created On :   5 Jun 2020 2:37 PM IST