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पूर्व मंत्री गणेश नाईक को मिली अग्रिम जमानत, महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने महिला के साथ कथित दुष्कर्म व धमकाने के मामले में आरोपी राज्य के पूर्व मंत्री भाजपा विधायक गणेश नाईक को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने विधायक नाईक को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि आरोपी व शिकायतकर्ता के बीच संबंध सहमती से बने थे।न्यायमूर्ति अनुजा प्रभुदेसाई ने मामले से जुड़े तथ्यों पर गौर करने के बाद कहा कि चूंकी आरोपी व शिकायतकर्ता के बीच सहमती से संबंध बने थे। इसलिए प्रथम दृष्टया इस मामले में दुष्कर्म के अपराध के घटक नजर नहीं आते हैं। इस मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की भी जरुरत नहीं है। न्यायमूर्ति ने कहा कि मामले से जुड़ा आरोपी विधायक है, सिर्फ इसलिए उसके अग्रिम जमानत के आवेदन को खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि न्यायमूर्ति ने आरोपी नाईक को अपना लाइसेंसी रिवाल्वर एक सप्ताह में पुलिस को सौपने का निर्देश दिया है। इससे पहले मामले से जुड़ी पीड़िता ने नाईक पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उसे रिवाल्वर से धमकाया था।
न्यायमूर्ति ने नाईक को 25 हजार रुपए के मुचलके पर जमानत देते हुए उन्हें पुलिस के सामने सोमवार व गुरुवार को पूछताछ के लिए उपस्थित रहने को कहा है। नाईक नई मुंबई के एरोली इलाके से विधायक हैं। इससे पहले ठाणे कोर्ट ने नाईक के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। मामले से जुड़ी शिकायतकर्ता ने दावा किया था कि वह 1995 से नाईक के साथ लिव इन रिलेशन में है। वह एक क्लब में काम करती थी जहां 1993 में नाईक से उसकी मुलाकात हुई थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक उसके व नाईक के बीच संबंधों से एक बच्चा भी हुआ है। लेकिन नाईक उसे अपना नाम नहीं दे रहे हैं और उसे प्रताणित कर रहे हैं। वहीं नाईक ने अपने आवेदन में कहा था कि पीड़िता और उनके बीच 1995 से संबंध हैं पर इसकी शिकायत 2022 में की गई है। उन्होंने खुद पर लगे धमकाने के आरोपों का खंडन किया था।
Created On :   4 May 2022 5:42 PM IST