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फर्जी इंश्युरेंस अधिकारी बनकर धोखाधड़ी करने वाले दो लोगों को चार वर्ष का कारावास
डिजिटल डेस्क बालाघाट। वर्ष 2009 में फर्जी इंश्युरेंस अधिकारी बनकर ठगी करने वाले दो आरोपियों को बालाघाट न्यायालय के माननीय विशेष न्यायाधीश राजाराम भारतीय की अदालत ने दोषी पाते हुए 4 वर्ष के सश्रम कारावास और एक लाख 80 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अभिजीत बापट ने पैरवी की थी।
जबलपुर के थे आरोपी
जबलपुर निवासी 32 वर्षीय सौरभ सिंह पिता रघुवीर सिंह और 29 वर्षीय सोनल पिता धरमवीर सेठी के खिलाफ फरियादी महिला ने शिकायत की थी कि एक इंश्युरेंस कंपनी में कार्य के दौरान उनके बीच जान, पहचान हुई थी। जिसके बाद फरियादी से षडयंत्र करने की मंशा से सौरभ सिंह यादव और सोनल सेठी द्वारा इंश्युरेंस कंपनी के कूटरचित दस्तावेज देकर उसे बालाघाट हेड बना दिया था। जिस कार्य के दौरान फरियादी महिला ने कुछ लोगों से ली गई पॉलिसी की राशि को सौरभ सिंह के खाते में ट्रांसफर कर दिया था। जिसकी कूटरचित रसीदे भी आरोपियों द्वारा फरियादी महिला को भिजवाई गई थी। महिला द्वारा अपने कुछ तीन पॉलिसी धारकों से लगभग एक लाख 75 हजार रूपये सौरभसिंह के खाते में जमा कराये गये थे। जिसके बाद जब फरियादी महिला और उसके द्वारा नियुक्त किये गये एजेंटो का वेतन नहीं आने और पॉलिसी की जमा राशि के संदेह के आधार पर जब फरियादी महिला ने पता किया तो उसे जानकारी मिली कि सौरभ सिंह और सोनल सेठी दोनो ही इंश्युरेंस कंपनी में नहीं है। जिसके बाद फरियादी महिला द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई थी। इंश्युरेंस कंपनी के नाम से धोखाधड़ी करने वाले सौरभ सिंह यादव और सोनल सेठी के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने 420,406,477,467,468,474,477ए,482 और सहपठित धारा 120ए के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया था।
मामले की विवेचना के दौरान कोतवाली पुलिस को पता चला कि इंश्युरेंस कंपनी के नाम पर जबलपुर निवासी सौरभसिंह यादव और सोनल सेठी ने धोखाधड़ी की है, जिसके बाद पुलिस ने विवेचना उपरांत कार्यवाही करते हुए मामले की संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया था। जिसमें विचारण चल रहा था। विचारण उपरांत आज बालाघाट के माननीय राजाराम भारतीय की अदालत ने आरोपियों को इंश्युरेंस कंपनी के नाम से धोखाधड़ी करने के मामले में सजा और अर्थदंड का फैसला दिया है। जिसमें आरोपी सौरभसिंह और सोनल सेठी को क्रमश: धारा 420, सहपठित धारा 120 बी में 4 वर्ष का कारावास और 15 हजार अर्थदंड, धारा 406 में तीन पॉलिसी धारक के मामले में 2-2 वर्ष का कारावास और 25-25 हजार रूपये अर्थदंड का आदेश दिया है। इस तरह दोनो ही आरोपियों को 4-4 वर्ष का कारावास और 90-90 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित करने का आदेश दिया है।
Created On :   26 Nov 2019 1:27 PM IST